
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिशनर कम जिला चुनाव अधिकारी विशेष सारंगल ने कहा है कि भारतीय चुनाव आयोग ने वोटर पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने संबंधित 11 अन्य दस्तावेजों की सूची जारी की है, जो कि आधार कार्ड न होने की स्थिति में जमा करवाए जा सकते है।
उन्होंने कहा कि कपूरथला जिले में एक अगस्त से शुरू किया गया एक विशेष अभियान जारी है, जिसके अधीन मौजूदा वोटर सूची में रजिस्टर वोटर अपने ही घर बैठे ऑनलाइन वैब पोर्टल यानी एनवीएसपी (https://www.nvsp.in) वोटर पोर्टल (https: //voterportal.eci.gov.in) या वोटर हेल्पलाइन मोबाइल एप का उपयोग कर रजिस्टर मोबाइल नंबर पर आने वाले ओटीपी से आधार कार्ड को अपने वोटर कार्ड से लिंक कर सकते है।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड की जानकारी सांझा करना वोटर की इच्छा पर निर्भर है। यदि किसी मतदाता के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे फार्म 6बी में सूचीबद्ध 11 दस्तावेजों में से 1 स्व-वैरीफाई दस्तावेज जमा करना होगा, जिसमें मनरेगा जाब कार्ड, बैंक / डाकघर द्वारा जारी फोटो पास बुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय द्वारा जारी), ड्राइविंग लाइसैंस, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, पैंशन दस्तावेज (फोटो साथ), पंजाब सरकार/केंद्र सरकार, पब्लिक यूनाइटेड कंपनी, पंजाब सरकार अंडरटेकिग विभाग द्वारा जारी पहचान पत्र, एम.पी. / विधायक / एमएलसी की तरफ से जारी पहचान कार्ड और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र शामिल है।
कैप्शन- जिला चुनाव अधिकारी श्री विशेष सारंगल की तस्वीर।
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