May 3, 2025

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फगवाड़ा के व्यापारिक क्षेत्रों में सीएलयू के लिए जालंधर क्षेत्र की रेट लागू होंगी

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जालंधर ब्रीज: नगर निगम कमिश्नर फगवाड़ा डॉ. नयन जस्सल ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नगर सुधार ट्रस्ट फगवाड़ा की विकास योजना नंबर 1, हरगोबिंद नगर फगवाड़ा की 2 (सड़कें प्लॉट नंबर 718 से 746 [सिंगल साइड] और प्लॉट नंबर 746 से 485 [डबल साइड]) को स्थानीय सरकार विभाग के नोटिफिकेश पत्र नः. सी.टी.पी.एल-2023/969 दिनांक 06/04/2023 द्वारा व्यवसायी घोषित किया गया है।

उन्होंने बताया कि इसके अलावा नगर निगम फगवाड़ा की 4 सड़कें (विकास योजना नंबर 3, पलाही रोड, फगवाड़ा, टीपी स्कीम नंबर 5 भाग 1 नकोदर रोड) को सरकार द्वारा वर्ष 2018 में पहले ही कारोबारी घोषित किया जा चुका है। इन सड़कों पर निर्मित संपत्तियों के मूल्य परिवर्तन की दरों के संबंध में सरकाप द्वारा दिनांक 19/07/2023 को निर्देश जारी किये गये हैं।

उन्होंने कहा कि इन प्रोपर्टी के भौं-मंतव
परिवर्तन के संबंध में सरकार के पत्र नः. 9/87/06-5सस1/6761-63 दिनांक 22/08/2006 और पत्र नः एसीएम/एमटीपी/11789 दिनांक 15/07/2020 के माध्यम से जारी निर्देशों के अनुसार, दरें केवल जालंधर क्षेत्र के लिए लागू होंगी।

इसलिए, इन सड़कों पर संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति का भूमि उद्देश्य (आवासीय से कारोबारी ) करवा सकते हैं और जिन्होंने अपनी संपत्तियों पर अवैध रूप से कारोबारी संरचनाओं का निर्माण किया है, वे भी अपनी संपत्ति बदल सकते हैं। कमिश्नर ने कहा कि जिन लोगों को सरकार की ओर से सीएलयू से सबंधित जारी किये उपरोक्त पत्रों के अनुसार ही पढ़ा जाएगा।

यदि किसी निर्मित संरचना का मालिक/निर्माता द्वारा इमारत का भूमि-उद्देश्य तबदीली करवाने के लिए 15 दिनों के भीतर आवेदन नहीं करता है, तो उक्त इमारत के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1976 की धाराओं के तहत कार्रवाई शुरू की जाएगी। जिन खर्चों की ज़िम्मेदारी संबंधित मालिक/बिल्डर की होगी।

इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य जानकारी आवश्यक हो तो दफ़्तरी काम काज वाले दिन में दफतरी समय में प्राप्त की जा सकता है।


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