जालंधर ब्रीज: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी ने एस.सी. मुलाजि़मों को तरक्कियां दे दी हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आयोग की चैयरपर्सन श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि एस.सी.एस.टी. एम्पलायज़ यूनियन गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के प्रधान महिंदर राज द्वारा आयोग के पास शिकायत की गई थी कि गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी में भारतीय संविधान के अनुसार एस.सी. वर्ग के मुलाजि़मों को तरक्की के समय पर आरक्षण देने सम्बन्धी नियम लागू नहीं है, जिस कारण एस.सी. मुलाजि़मों को तरक्की के मौके पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलता।
इस पर आयोग द्वारा कार्यवाही करते हुए गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी को हिदायत की गई थी कि वह यूनिवर्सिटी मुलाजि़मों को तरक्की देने के समय पर आरक्षण के नियमों को हु-ब-हु लागू करें। श्रीमती तेजिन्दर कौर ने बताया कि गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी ने तरक्कियों में आरक्षण लागू करते हुए अनुसूचित जाति से सम्बन्धित सभी योग्य मुलाजि़मों को तरक्कियां दे दी गई हैं और लिखित तौर पर आयोग को इस संबंधी सूचित कर दिया गया है।

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