जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग द्वारा पिछले हफ़्ते जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दिखाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजऱ की पालना को यकीनी बनाते हुए जो औद्योगिक इकाईयाँ अपना कामकाज शुरू करना चाहतीं हैं, वह उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की साईट पर ऑनलाइन अप्लाई करके अपना कामकाज शुरू कर सकतीं हैं।
पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री सुंदर शाम अरोड़ा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कफ्र्यू के दौरान कामकाज चलाने की सुविधा के लिए एक समर्पित लिंक https://pbindustries.gov.in/static/covidIndustryPermission तैयार किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि इस सम्बन्धी मंजूरी देने के लिए डिप्टी कमिश्नरों द्वारा जि़ला उद्योग केन्द्रों के सम्बन्धित जनरल मैनेजरों को अधिकृत किया गया है।
जि़क्रयोग्य है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15-04-2020 को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बाद में पंजाब सरकार के गृह मामले और न्याय विभाग द्वारा 18-04-2020 को आदेश जारी किए गए थे, जिसके अधीन उक्त दिशा-निर्देशों के अंतर्गत दिखाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजऱ की पालना को यकीनी बनाते हुए कुछ औद्योगिक इकाईयों को काम करने की आज्ञा दी गई है। इस पोर्टल के ज़रिये निर्माण कार्यों के लिए जि़ला उद्योग केन्द्रों के जनरल मैनेजर से मंजूरी लेने की व्यवस्था भी की गई है।
उक्त पोर्टल में आवेदन जमा करवाने और मंज़ूर होने पर निवेशक को एस.एम.एस. भेजने का प्रबंध भी किया गया है। उद्योग मंत्री ने आगे कहा कि इस ऑनलाइन सुविधा के साथ ज़रूरी मंजूरी प्राप्त करने के लिए लगने वाले समय की बचत होगी और ऐसी मंजूरियां लेने के लिए कार्यालयों में आने-जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

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