

जालंधर ब्रीज: लवली यूनिवर्सिटी के जॉइट डायरेक्टर ने किया गुमराह , माननीय हाईकोर्ट की अवहेलना की एसएसपी कपूरथला को लिखित शिकायत दी गई ।
साहिल सांपला द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि गत दिनो उनके द्वारा माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के समक्ष सीडब्ल्यू पीआईएल नंबर 42/2020 पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई थी। जिसकी 24-4-2020 को सुनवाई हुई । जिसमें पंजाब सरकार की तरफ से अतुल नंदा एडवोकेट जनरल पंजाब शामिल हुए और उनकी तरफ सेे ऐडवोकेट सुवीर सिद्धू और ऐडवोकेट प्रतीक सोढी हाजि़र हुऐ एंव भारत सरकार की तरफ से सतपाल जैन हाजिर हुए। इस केस की सुनवाई 24-4-2020 को होने के बाद जो माननीय हाईकोर्ट ने 25-4-2020 को आर्डर दिए हैं। उनमें उन्होंने साफ-साफ बताया है कि पंजाब सरकार ने माना है कि जो पटीशन साहिल सांपला की तरफ से डाली गई थी वह बिल्कुल ठीक है एवं सभी तथ्य सही है, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से जो डिपार्टमेंट हायर एजुकेशन ने यूनिवर्सिटी को शो कॉज नोटिस जारी किया है जिसमे यूनिवर्सिटी की मानयता खारिज करने की बात भी कही गई है ।
उन्होंने यह भी माना है एस डी एम की जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो भी बिल्कुल सही है जिसमे यूनिवर्सिटी की तरफ से यह तथ्य दिए गए थे कि यूनिवर्सिटी में 300 विदेशी विद्यार्थी ही रह रहे हैं। परंतु जब एसडीएम ने मौके पर जाकर देखा तो वहां पर 3000 के करीब विद्यार्थी पाए गए। साहिल सांपला ने बताया कि हाई कोर्ट के सामने पंजाब सरकार के वकील अतुल नंदा की तरफ से यह माना गया की अभी तक उन्हें शो कॉज नोटिस का जवाब नहीं मिला है| यदि यूनिवर्सिटी की तरफ से किसी भी प्रकार की कानून की अवहेलना की जाती है या कोई कमी पाई जाती है तो जो बनती कार्यवाही है वह सरकार करेगी।
साहिल सांपला ने कहा कि हाई कोर्ट की तरफ से उन्हें छूट मिली है कि आगे की करवाई के लिए वह अपनी कंप्लेट को डीसी, एसएसपी के समक्ष भी पेश कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के ऊपर कार्यवाही के लिए साहिल सांपला ने कहा कि यदि डीसी, एसएसपी यूनिवर्सिटी पर कोई कार्यवाही नहीं करते तो उन्हें छूट है कि वह दोबारा माननीय हाईकोर्ट में जा सकते हैं।
साहिल सापला ने कहा कि लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से अमन मित्तल ने एक प्रेस नोट भी जारी कर और लाइव आकर जिस अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है उस प्रति भी जल्द ही वह मानहानि का दावा करेंगे और साथ ही कोर्ट की अवमानना करने पर भी क़ानूनी करवाई करेंगे । क्योंकि हाईकोर्ट के 24-4-2020 तक कोई ऑर्डर नहीं आए थे। ऑर्डर 25-4-2020 सुबह आए हैं। उसके बावजूद लवली यूनिवर्सिटी की तरफ से 24 अप्रैल को ही अमन मित्तल ने केस डिसमिस के बयान देकर कोर्ट की अवमानना तो की ही और आम जनता को भी गुमराह किया इसके अलावा उन्होंने कहा कि वह आज एसएसपी कपूरथला को एक लिखित शिकायत दे दी गयी है जिस मे लवली यूनिवर्सिटी के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने के लिए कहा है साथ ही हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी अटैच करके भेजी गई है और जो कुछ मीडिया के लोगों ने बिना उनके स्पष्टीकरण के जो गलत खबर चलाई है उनके खिलाफ भी साहिल सांपला मानहानि और कोर्ट की अवमानना का केस दायर करेंगे।





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