June 25, 2026

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हाई कोर्ट ने कोरोना के मद्देनज़र किये नए निर्देश जारी

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जालंधर ब्रीज: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कोर्ट में तैनात सभी मुलाजिमों या निचली अदालतों को दिशा निर्देश दिए है कोई भी मुलाज़िम बिना स्टेशन लीव के स्टेशन नहीं छोड़ेगा और घर से ही काम करेगा संक्षेप में निचे आर्डर पढ़े


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