June 16, 2025

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

स्वास्थ्य विभाग जालंधर ने खाद्य संचालकों को लाइसेंसिंग या पंजीकरण की ऑनलाइन पद्धति पर प्रशिक्षण प्रदान किया

Share news

जालंधर ब्रीज: जिले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का पूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सिविल सर्जन डॉ. रंजीत सिंह ​​के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग जालंधर ने जिला प्रशिक्षण केंद्र में खाद्य संचालकों के साथ बैठक की। इस दौरान खाद्य संचालकों को लाइसेंसिंग या पंजीकरण के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पर प्रशिक्षित किया गया और “द ईट राइट टूल किट” भी वितरित किए गए।

इस अवसर पर जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नरेश, सहायक सिविल सर्जन डॉ. वीरिंदर कौर थिंड, जिला परिवार कल्याण अधिकारी रमन गुप्ता, एसएमओ डॉ परमजीत सिंह, एफएसओ प्रभजोत कौर, एफएसओ नेहा शर्मा, वरिष्ठ सहायक आशु, बी.ई.ई. राकेश सिंह, बीईई मानव शर्मा एवं जिला बी.सी.सी संयोजक नीरज शर्मा मौजूद थे।

डॉ रणजीत सिंह ने कहा कि एक जनवरी 2022 से सभी खाद्य संचालकों और व्यवसायियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार लाइसेंस या पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे देखते हुए गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रभजोत कौर व खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने पोर्टल https://foscos.fssai.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण और लाइसेंस आवेदन पर जालंधर के खाद्य संचालकों और व्यापारियों को प्रशिक्षण दिया। उन्होंने कहा कि अब कोई भी फूड ऑपरेटर पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकेगा।

स्वास्थ्य विभाग की टीम करेगी सहयोग : डॉ. नरेश

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. नरेश ने कहा कि लाइसेंस की अवधि समाप्त होने के 180 दिन पहले आवेदन जमा करना होगा । उन्होंने कहा कि प्रतिवर्ष 12 लाख रुपये से अधिक की आय वाले प्रत्येक खाद्य संचालक को लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा और कम आय वाले खाद्य संचालकों के पंजीकरण के लिए प्रमाण पत्र प्रदर्शित करना होगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गाइडलाइन के तहत काम कर रहे खाद्य संचालकों को घबराने की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य विभाग की टीम उन्हें पूरा सहयोग देगी ।


Share news