June 16, 2025

Jalandhar Breeze

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पंजाब में 15 अक्तूबर 2024 को होंगे ग्राम पंचायत मतदान: आर. के. चौधरी

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जालंधर ब्रीज: ग्रामीण विकास और पंचायतं विभाग की तरफ से पंजाब पंचायती राज एक्ट, 1994 के सैक्शन 209 के अंतर्गत जारी नोटिफिकेशन अनुसार राज चुनाव कमीशन की तरफ से 19. 9. 2024 को आम ग्राम पंचायत मतदान करवाने के लिए चुनाव प्रोग्राम का ऐलान किया गया है।

आज यहाँ प्रैस कान्फ्ऱेंस को संबोधन करते हुये पंजाब राज चुनाव कमिश्नर राज कमल चौधरी ने बताया कि चुनाव प्रोग्राम के ऐलान के साथ ही उम्मीदवारों और राज्य के मार्गदर्शन के लिए ग्राम पंचायत मतदान संबंधी आदर्श चुनाव आचार संहिता तुरंत प्रभाव के साथ लागू हो गयी है जोकि चुनाव प्रक्रिया के मुकम्मल होने तक जारी रहेगी।

उन्होंने आगे बताया कि चुनाव प्रोग्राम अनुसार उम्मीदवारों की तरफ से नामांकन पत्र दाखि़ल करने की प्रक्रिया 27 सितम्बर, 2024 (शुक्रवार) को शुरू होगी और उम्मीदवार अपनी नामांकन सम्बन्धित रिटर्निंग अफ़सरों के दफ़्तरों में प्रात: काल 11 बजे के बाद दोपहर 3 बजे तक भर सकेंगे। नामांकन भरने की आखिरी तारीख़ 04. 10. 2024 ( शुक्रवार) होगी। उन्होंने आगे कहा कि 28. 09. 2024 को नैगोशीएबल इंस्ट्रूमैंट एक्ट अधीन सार्वजनिक छुट्टी होने के कारण कोई भी नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा। नामांकन पत्रों की पड़ताल 05. 10. 2024 ( शनिवार) को होगी। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख़ 07. 10. 2024 ( सोमवार) दोपहर 03:00 बजे तक है।

और विवरण सांझे करते हुये उन्होंने बताया कि वोटें 15. 10. 2024 (मंगलवार) को बैलट बक्सों के द्वारा प्रात:काल 08. 00 बजे से शाम 4.00 बजे तक पड़ेंगी। पोलिंग मुकम्मल होने के उपरांत वोटों की संख्या उसी दिन पोलिंग स्टेशन पर ही की जायेगी। उन्होंने आगे कहा कि ज़रूरत के मुताबिक 13,237 सरपंचों और 83,437 पंचों के लिए पोलिंग करवाई जायेगी। कुल वोटरों में 1,33,97,922 रजिस्टर्ड वोटर हैं जिनमें 70,51,722 पुरूष, 63, 46, 008 औरतें और 192 अन्य शामिल हैं।
उन्होंने आगे कहा कि सरपंच के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार के लिए खर्चे की सीमा 40,000 रुपए निर्धारित की गई है जबकि पंच के लिए ख़र्च के लिए सीमा 30,000 रुपए निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि 19,110 पोलिंग बूथों पर मतदान को निर्विघ्न और शांतिपूर्वक ढंग से पूरा करने के लिए लगभग 96,000 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर तैनात किये जाएंगे और जिलों में 23 सीनियर आई. ए. एस. / पी. सी. एस. अफसरों को जनरल आब्जर्वर के तौर पर नियुक्त किया जायेगा। कमीशन की तरफ से मतदान को निष्पक्ष, आज़ाद और शांतिपूर्ण ढंग से पूरा करने के लिए सभी पुख़्ता प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं।


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