
The Union Minister for Finance and Corporate Affairs, Smt. Nirmala Sitharaman along with the Ministers of State for Finance, Shri Pankaj Chaudhary as well as her Budget Team/senior officials of the Ministry of Finance arrived at the Parliament House to present the first Union Budget 2024-25 of Modi 3.0, in New Delhi on July 23, 2024.
जालंधर ब्रीज: केन्द्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में ‘केन्द्रीय बजट 2024-25’ पेश करते हुए नई कर व्यवस्था का चयन करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को कर राहत देने के लिए कई आकर्षक लाभों की घोषणा की।
वित्त मंत्री ने वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्सन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया। इसके अलावा, नई कर व्यवस्था के तहत पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन में छूट की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया गया। इससे लगभग 4 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी।
सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में टैक्स दर संरचना को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव दिया।
कुल आय | टैक्स दर |
0-3 लाख रुपए | शून्य |
3-7 लाख रुपए | 5 प्रतिशत |
7-10 लाख रुपए | 10 प्रतिशत |
10-12 लाख रुपए | 15 प्रतिशत |
12-15 लाख रुपए | 20 प्रतिशत |
15 लाख रुपए से अधिक | 30 प्रतिशत |
इन संशोधनों के परिणामस्वरूप, नई कर व्यवस्था के तहत एक वेतनभोगी कर्मचारी को आयकर में 17,500 रुपये तक की बचत होगी।
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