
जालंधर ब्रीज: श्रम विभाग पंजाब की तरफ से बिलडिंग एंड अदर कंस्टरकशन वर्करज़ वैलफेयर बोर्ड अधीन रजिस्टर्ड निर्माण कामगार और उनके पारिवारिक सदस्यों को पंजाब सरकार की तरफ से अलग -अलग तरह की सहूलतें मुहैया करवाने के उद्देश्य के साथ जलोअखाने में 4दिसंबर को एक विशेष कैंप लगाया जा रहा है।
डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल ने बताया कि पंजाब में वह निर्माण कामगार जिसकी आयु 18 से 60 साल के बीच है और जिसने पिछले 12 महीनों दौरान कम से कम 90 दिन निर्माण का काम किया हो। वह बोर्ड लाभपातरी बोर्ड का मैंबर बनने योग्य है।
उन्होंने बताया कि फार्म नं. 27 (सरपंच /ऐम.सी, और ठेकेदार की तरफ से तस्दीक), फार्म नं. 29, सभी परिवार के आधार कार्ड, निर्माण कामगार की बैंक की पास बुक्क की कापी, फैमली फोटो, जन्म तारीख़ दे सबूत के तौर पर कोई भी एक दस्तावेज़ जैसे कि पैन कार्ड /स्कूल सर्टिफिकेट /ड्रायविंग लाईसंस /पासपोर्ट /जन्म सर्टिफिकेट आदि के साथ अपेक्षित रजिस्ट्रेशन फिस 25 /- रुपए और 10 /- रुपए अंसदान प्रति महीना देने के हिसाब के साथ कम से कम 1साल (25 120 =145) और अधिक से अधिक 5साल (25 600 -625) का अंसदान चार दिसंबर को जलो खाना में लगाए जा रहे सुविधा कैंप में जमा करवानी लाज़िमी होगी।
डिप्टी कमिश्नर ने आगे बताया कि लाभपातरियें को रजिस्टर्ड निर्माण कर्मियों की लड़कियों की शादी के लिए शगुन स्कीम 51,000 /- रुपए की वित्तीय सहायता, छुट्टी दौरान यात्रा के लिए सुविधा (तीन सालों में एक बारी) 10,000 /- रुपए,रजिस्टर्ड उसारी कामगार के घर नयी जन्मी बेटी के लिए बच्ची तोहफ़ा स्कीम (FD) 51,000 /- रुपए, मानसिक रोग या अपंगता के साथ ग्रसित बच्चो की संभाल के लिए वित्तीय सहायता सालाना 24,000 /- रुपए दी जाती है।
उन्होंने बताया कि रजिस्टर्ड उसारी कामगार के बच्चों के लिए वज़ीफ़ा स्कीम पहली क्लास से डिगरी कोर्स की पढ़ाई तक 3००० /- रुपए से ले कर 70,000 /- रुपए क्लास वाइज़ सालाना और रजिस्टर्ड उसारी कामगार की एक्सीडेंट केस में मौत होने पर और पूर्ण अपंगता की सूरत में 4,00,000 /-रुपए, कुदरती मौत होने पर 3,00,000 /- रुपए और आशिक अपंगता की सूरत में प्रतीशतता के हिसाब के साथ वित्तीय सहायता दी जाती है।
उन्होंने बताया कि आयुष्मान भारत सेहत बीमा योजना अधीन लाभपातरी और उस के पारिवारिक सदस्यों के इलाज के लिए कैसलैस 5.००.००० /- रुपए तक का इलाज सरकार द्वारा करवाया जाता है और रजिस्टर्ड निर्माण कामगार की आयु 60 साल होने उपरांत बोर्ड की शर्तों अनुसार पैनशन स्कीम दी जाती है।
उन्होंने बताया कि और ज्यादा जानकारी के लिए दफ़्तर सहायक काम कमिशनर, कपूरथला या इलाको के काम इंस्पेक्टर के साथ संपर्क किया जा सकता है।
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