
जालंधर ब्रीज: पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने कहा कि विभाग के कामकाज में और अधिक कुशलता और पारदर्शिता लाने के साथ-साथ जवाबदेही तय करने के मकसद से लोगों को सभी सेवाएं समयबद्ध ढंग से ऑनलाइन मुहैया करवाई जाएंगी।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सबसे पहले आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने जायदाद मालिकों की उनकी फाइल से सम्बन्धित सभी दस्तावेज़ों तक पहुँच सुनिश्चित बनाई है, जिससे अब वह आसानी से अपने दस्तावेज़ सम्बन्धी विभागीय कार्यवाही को देख सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस रचनात्मक प्रक्रिया के साथ विभाग के कामकाज में 100 प्रतिशत पारदर्शिता आई है और लोगों को अब फाइलों तक पहुँच के लिए आर.टी.आई. का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
पुडा भवन, एस.ए.एस. नगर में आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के आई.टी. विंग के साथ बीती देर शाम विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श करते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को मजबूत ऑनलाइन प्रणाली तैयार करने के लिए कहा, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ें और सभी सेवाएं समयबद्ध ढंग से ऑनलाइन प्रदान की जा सकें।
अमन अरोड़ा ने कहा कि वह आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग द्वारा मुहैया करवाई जाने वाली सभी नागरिक सेवाओं के बकाया मामलों की ख़ुद निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार लोगों को उनके घरों तक पारदर्शी ढंग से निर्विघ्न सेवाएं सुनिश्चित बनाने के लिए अथक मेहनत कर रही है और आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग इस दिशा में क्रांतिकारी बदलाव लाते हुए आगे बढ़ रहा है।
कैबिनेट मंत्री को अवगत करवाया गया कि सभी शहरी विकास अथॉरिटी द्वारा नागरिकों को पुडा की आधिकारित वैबसाईट द्धह्लह्लश्चह्य://222.श्चह्वस्रड्ड.द्दश1.द्बठ्ठ पर 25 के करीब सेवाएं ऑनलाइन मुहैया करवाई जा रही हैं। इन 25 सेवाओं सम्बन्धी सभी आवेदनों पर ऑनलाइन कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा आवेदनों की रियल टाईम ट्रेकिंग, डिजिटल दस्तख़त वाले सर्टिफिकेट जारी करने और एस.एम.एस. अलर्ट द्वारा जानकारी देने जैसी सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं।
अमन अरोड़ा ने अधिकारियों को हिदायत की कि वह एक ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे लोग बिल्डिंग प्लान की मंज़ूरी सम्बन्धी सेवा का भी ऑनलाइन लाभ उठा सकें। अधिकारियों ने मंत्री को भरोसा दिया कि बिल्डिंग प्लान की ऑनलाइन मंज़ूरी समेत बाकी सेवाएं भी जल्द ही ऑनलाइन शुरू कर दी जाएंगी।
ऑनलाइन प्राप्त की जा सकने वाली 25 सेवाओं का विवरण
मल्कीयत की तबदीली, मल्कीयत की तबदीली (मौत के केस में ग़ैैर-रजिस्टर्ड वसीयत), मल्कीयत की तबदीली ( मौत के केस में सभी कानूनी वारिसों सम्बन्धी), मल्कीयत की तबदीली (मौत के केस में रजिस्टर्ड वसीयत), सी.डी. जारी करना, बढ़ाए हुए क्षेत्र के लिए सी.डी. जारी करना, एन.ओ.सी. जारी करने सम्बन्धी, री-अलॉटमैंट पत्र जारी करना, बिक्री/तोहफे/तबदीली की इजाज़त, गहने रखने की इजाज़त, पेशेवर सलाह सम्बन्धी सेवाओं की इजाज़त, लैटर ऑफ इनटैंट (एल.ओ.आई.) का तबादला, सी.डी. से पहले तबादले की इजाज़त, प्लॉट की निशानदेही, मुकम्मलता सर्टिफिकेट/कब्जे का सर्टिफिकेट जारी करना, मुकम्मलता सर्टिफिकेट/कब्जे का सर्टिफिकेट जारी करना-प्राईवेट जायदाद, डी.पी.सी. जारी करना – प्राईवेट जायदादों, डी.पी.सी. सर्टिफिकेट जारी करना, एस्टेट एजेंट के तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रमोटर के तौर पर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, आर्कीटैक्ट के तौर पर रजिस्ट्रेशन, अस्थाई सीवरेज कनैक्शन (निर्माण उद्देश्य के लिए) जारी करना, पानी के कनैक्शन को नियमित करना, सीवरेज कनैक्शन और जल सप्लाई के लिए मंज़ूरी।
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