June 16, 2025

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

निर्वाचन आयोग द्वारा चरनजीत सिंह चन्नी को चेतावनी

Share news

जालंधर ब्रीज: निर्वाचन आयोग ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और लोक सभा मतदान 2024 के लिए जालंधर हलके से उम्मीदवार चरनजीत सिंह चन्नी को आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने के लिए चेतावनी दी है। 

ज़िक्रयोग्य है कि 5 मई, 2024 को प्रैस कान्फ़्रेंस के दौरान श्री चन्नी ने टिप्पणी की थी कि पुंछ में 4 मई को भारतीय हथियारबंद बलों के काफ़िले पर हुआ दहशती हमला एक सोचा-समझा ‘स्टंट’ था। 
दफ़्तर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब के प्रवक्ता ने बताया कि चन्नी को जालंधर के ज़िला चुनाव अधिकारी- कम-डिप्टी कमिश्नर की तरफ से इस टिप्पणी सम्बन्धी स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया था। 

निर्वाचन आयोग ने चन्नी द्वारा की गई टिप्पणी पर ऐतराज़ जताते हुये इसको आदर्श चुनाव आचार संहिता के मैनुअल के अनुबंध-1 की धारा 2 (जनरल कंडक्ट) का उल्लंघन माना है, जिसमें कहा गया है कि विरोधी पार्टियों की आलोचना पार्टी की नीतियों, प्रोग्रामों, इसके पिछले रिकार्ड और कामों तक ही सीमित होनी चाहिए। पार्टियों और उम्मीदवारों को निजी जीवन से जुड़े पहलूओं, जिसका विरोधी पार्टियों के नेताओं या वर्करों की सार्वजनिक गतिविधियों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, की आलोचना से परहेज़ करना चाहिए।

निराधार और बेबुनियाद दोषों या तोड़- मरोड़ कर पेश किये बयानों के आधार पर विरोधी पार्टियों या उनके वर्करों की आलोचना से गुरेज़ किया जाये। वोटरों को गुमराह करने के लिए राजनैतिक पार्टियों और इनके नेताओं को बेबुनियाद और झूठे बयान देने से बचना चाहिए। निर्वाचन आयोग ने चन्नी को भविष्य में ऐसी उल्लंघनाओं से बचने की सलाह और चेतावनी देते हुये चुनाव आचार संहिता के सही अर्थों में पालना को यकीनी बनाने के लिए कहा है। 


Share news