
जालंधर ब्रीज: पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सिबिन सी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा 8 ऐसे पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जिन्होंने वर्ष 2019 से लेकर अब तक न तो किसी लोकसभा, विधानसभा और न ही किसी उपचुनाव में भाग लिया है। आयोग ने इन दलों को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के अंतर्गत पंजीकृत राजनीतिक दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव रखा है।
उन्होंने बताया कि जिन पार्टियों को नोटिस भेजे गए हैं, उनमें शामिल हैं:
ऑल इंडिया शिरोमणि बाबा जीवन सिंह मज़हबी दल, भारतीय मुहब्बत पार्टी (ऑल इंडिया), सिविल राइट्स पार्टी, डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी, डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी, फूले भारतीय लोक पार्टी, राष्ट्रीय जागरूक पार्टी और साड्डा पंजाब पार्टी।
चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार, इन पार्टियों ने पिछले छह वर्षों में किसी भी चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं उतारे हैं, और उनके वर्तमान पते भी अनुपलब्ध पाए गए हैं। इस आधार पर यह समझा गया है कि ये पार्टियाँ अब चुनाव कानून की धारा 29ए के तहत एक सक्रिय राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य नहीं कर रही हैं।
इन पार्टियों को 15 जुलाई 2025 तक हलफनामे के साथ लिखित उत्तर और समर्थन दस्तावेज पार्टी के अध्यक्ष या महासचिव के माध्यम से चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा गया है। इस मामले की सुनवाई 23 जुलाई 2025 को निर्धारित की गई है, जिसमें पार्टी अध्यक्ष, महासचिव या प्रमुख की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
सिबिन सी ने कहा कि यदि निर्धारित तिथि तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो यह माना जाएगा कि पार्टी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है और आयोग बिना किसी अन्य सूचना के उपयुक्त कार्रवाई करेगा।
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