भारतीय चुनाव आयोग ने विधान सभा हलका 34- जालंधर पश्चिमी (अ.ज.) के उप चुनाव के लिए प्रोगराम जारी कर दिया है, जिस अनुसार विधान सभा हलके का उपचुनाव 10 जुलाई 2024 को होगा।
डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संबंधी गज़ट नोटीफिकेशन 14 जून को जारी किया जाएगा और नामांकन भरने की आखिरी तारीख़ 21 जून है। उन्होंने आगे बताया कि नामांकन पत्रों की पड़ताल 24 जून को की जाएगी जबकि नामांकन पत्र वापस लेने की आखिरी तारीख़ 26 जून है।
उन्होंने बताया कि विधान सभा हलके के उप चुनाव के लिए मतदान 10 जुलाई को होगा और मतगणना 13 जुलाई को होगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि उपचुनाव के ऐलान के साथ ही सोमवार से जालंधर पश्चिमी हलके में चुनाव संहिता को लागू कर दिया गया है, जो कि 15 जुलाई तक चुनाव प्रक्रिया मुकम्मल होने तक लागू रहेगा।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने अधिकारियों को आदर्श चुनाव संहिता की इन्न-बिन्न पालना यकीनी बनाने के आदेश देते हुए कहा कि आदर्श चुनाव संहिता को सख़्ती से लागू किया जाए और निगरान टीमों को तुरंत कार्यशील किया जाए।
उन्होंने कहा कि ज़िला प्रशासन उपचुनाव आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए वचनबद्ध है और पूरी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्वक ढंग से पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा पुख़्ता प्रबंध यकीनी बनाए जाएंगे।

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