जालंधर ब्रीज: भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों के माध्यम से पंजाब विधानसभा 2022 के चुनावों में भाग लेने वाले 6 उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य चुनाव अधिकारी सिबिन सी ने बताया की इन उम्मीदवारों ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम, 1951 के धारा 78 के तहत निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने चुनाव खर्च का विवरण आयोग के पास जमा नहीं किया, जिसके कारण उन्हें अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दिया गया है।
सिबिन सी ने आगे बताया की यह सभी 6 उम्मीदवार गुरदासपुर जिले से संबंधित हैं। 15 जुलाई 2024 को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा किए गए आदेशों के माध्यम से बटाला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले सुच्चा सिंह को अयोग्य घोषित किया गया है।
इसी प्रकार, कादियां विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले प्रेम सिंह और हरदीप सिंह को भी अयोग्य घोषित किया गया है।
सिबिन सी ने आगे कहा की गुरदासपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार सन्नी, करनदीप सिंह और गुरप्रीत सिंह को भी भारतीय चुनाव आयोग ने अगले 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया है।

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