जालंधर ब्रीज: जिला मैजिस्ट्रेट अमित कुमार पांचाल ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारो का प्रयोग करते हुए कपूरथला जिले की सीमा के भीतर दिवाली, गुरुपर्व, क्रिसमस और नए साल पर आतिशबाजी चलाने का समय निर्धारित कर दिया है इस निर्धारित समय के बाद या उससे पहले पटाखे/आतिशबाजी जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
जारी आदेशों के अनुसार, 31 अक्टूबर को दिवाली के अवसर पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, गुरुपर्व (श्री गुरु नानक देव जी के जन्मदिन) के अवसर पर 15 नवंबर को सुबह 4 बजे से 5 बजे तक और रात 9 बजे से 10 बजे तक क्रिसमस और नए साल के लिए 25 दिसंबर को रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।
इसके अलावा अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, अदालतों और पूजा स्थलों आदि जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी।
ये आदेश 30-10-2024 से 01-01-2025 तक लागू रहेंगे।

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