February 28, 2026

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

डिप्टी कमिश्नर पुलिस ने बिना पहचान यात्रियों को होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस में ठहराने पर पाबंदी के आदेश जारी किए

Share news

जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर जगमोहन सिंह ने विवरण फ़ौजदारी संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किये हैं, कि कोई भी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि के मालिक /प्रबंधक किसी भी व्यक्ति /यात्री को उसकी पहचान किये बिना नहीं ठहराएगें। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरने वाले हर व्यक्ति /यात्री का फोटो शिनाख्ती कार्ड, जो समर्थ अधिकारी की तरफ से उसे जारी किया गया हो, की उस व्यक्ति /यात्री की तरफ से स्व –तस्दीकशुदा फोटो कापी बतौर रिकार्ड रखेगा और व्यक्ति /यात्री का रिकार्ड रजिस्टर पर मेन्टेन करेगा। होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय आदि में ठहरे हुए व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित जानकारी तैयार करके रोज़ाना सुबह 10 बजे सबंधित मुख्य थाना अधिकारी को भेजेंगे और ठहरे व्यक्तियों /यात्रियों सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज रिकार्ड को हर सोमवार को सबंधित मुख्य अधिकारी थाना से तस्दीक करवाएगें और ज़रूरत पड़ने पर रिकार्ड पुलिस को देगें।

इसके इलावा जब भी कोई विदेशी व्यक्ति किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता है, तो इस सम्बन्धित सूचना इंचार्ज फौरनरस रजिस्ट्रेशन आफिस, दफ़्तर कमिश्नर पुलिस, जालंधर को दी जायेगी। इसके इलावा होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के कोरीडोर, लिफ़्ट, रिसैपशन ,स्वागत काउन्टर और मुख्य प्रवेश दरवाज़े पर सी. सी. टी. भी कैमरे लगाए जाएंगे।

यदि कोई शकी व्यक्ति होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में ठहरता /आता है, जो किसी पुलिस केस में अपेक्षित है या किसी होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय में से ठहरे /आए व्यक्ति /यात्री को किसी ओर राज्य /ज़िले की पुलिस की तरफ से गिरफ़्तार किया जाता है, तो होटल /मोटल /गेस्ट हाऊस और सराय के मालिक /प्रबंधक तुरंत इस की सूचना सम्बन्धित थाने /पुलिस कंट्रोल रूम को देने के ज़िम्मेदार होंगे। यह आदेश 07.05.2021 से 06.07.2021 तक लागू रहेंगे।


Share news