June 16, 2025

Jalandhar Breeze

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डिप्टी कमिशनर ने दिए ठ़ीकरी पहरा लगाने के आदेश

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जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट कपूरथला विशेष सारंगल ने पंजाब विलेज और स्माल टाउऩ / पेट्रोल़ एक्ट़, 1918 की धारा 3 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए है कि जिला कपूरथला में सभी शहरों, कस्बों और गांवों में स्वस्थ बालिग अमन और कानून बनाए रखने के लिए रोजाना रात 8 बजे से 5:00 बजे तक ग़शत करने और ठीकरी पहरे की डियूटी निभाए।

आदेश में कहा गया है कि जिले की प्रत्येक नगर परिषद, नगर पंचायत और ग्राम पंचायत और गाँवो की पंचायत एक्ट की धारा 4(1) का पूर्ण अनुपालन करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र में उक्त डियूटी का पालन करेंगे। डियूटी देने वाले व्यक्तियों संबंधित मुख्य पुलिस अधिकारी और डिप्टी कमिशनर दफ्तर को सूचना देनी होगी। ये आदेश 04 जुलाई 2022 से 01 सितंबर 2022 तक प्रभावी रहेंगे।


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