June 19, 2025

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सरकारी कॉलेजों के गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों को प्रसूती छुट्टी का लाभ देने का फैसला

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जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार ने सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों की काफी समय से चली आ रही लम्बित माँग को मानते हुए उनको सरकार के नियमित कर्मचारियों की तजऱ् पर प्रसूती छुट्टी देने का फ़ैसला किया है।

इसका एलान करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री श्री तृप्त राजिन्दर सिंह बाजवा ने बताया कि इस फ़ैसले के साथ राज्य के सरकारी कॉलेजों में काम करने वाले 1000 से अधिक लैक्चरारों को लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा मंत्री श्री बाजवा ने इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुए बताया कि अब गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों को मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के अनुसार अधिकतम 180 दिन की प्रसूती छुट्टी मिल सकेंगी।

उन्होंने बताया कि गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों की पिछली सरकार के समय से यह माँग थी, परन्तु जब उनके ध्यान में यह मामला लाया गया, तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तुरंत इस फ़ैसले को लागू करवाने के लिए कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा था।

उन्होंने साथ ही बताया कि प्रसूती छुट्टी का लाभ पहले नियमित और अंशकालिक लैक्चरारों को ही मिलता था, परन्तु अब इस फ़ैसले के लागू होने से गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों को बड़ी राहत मिली है।

इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री राहुल भंडारी ने बताया कि इस फ़ैसले को लागू करने के लिए उच्च शिक्षा मंत्री की हिदायतों के अनुसार श्रम और वित्त विभाग के पास मामला बहुत ही गंभीरता से उठाया गया और सभी अड़चनों को दूर करके सरकारी कॉलेजों के गेस्ट फेकल्टी लैक्चरारों की प्रसूती छुट्टी सम्बन्धी फ़ैसले को अमली जामा पहनाया गया है। उन्होंने साथ ही बताया कि इस सम्बन्धी आदेश जारी कर दिए गए हैं।


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