जालंधर ब्रीज: पुलिस आयुक्त श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि जांच में पहचाने जा रहे इन अपराधियों पर आईपीसी की धारा 188,269,270,271, 353, 186, 149, महामारी रोग अधिनियम 1893 की धारा 3 और धारा 51 के तहत मामला दर्ज किया गया है आपदा प्रबंधन अधिनियम, 1996 के अनुसार।
उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी और मानदंडों को धता बताने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री भुल्लर ने कहा कि सभी दोषियों की पहचान की जाएगी और अपराध के लिए सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। पुलिस आयुक्त श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि हरनामदास पुरा इलाके में गुरुवार को कोरोना रोगी का दाह संस्कार करने में प्रशासन को परेशान करने वालों की पहचान करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की एक टीम बनाई गई है।
लोगों में बीमारी का खतरा बढ़ सकता है और बताया कि इन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की भलाई के लिए कर्फ्यू लगाया गया है ताकि कोविद 19 के प्रसार को प्रभावी ढंग से जांचा जा सके। पुलिस आयुक्त ने कहा कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था के लिए एक व्यवहार्य तंत्र रखा गया है और पुलिस से क्षेत्रीय अधिकारियों को तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। श्री भुल्लर ने आगे कहा कि उनके अलावा, जयमल नगर के विक्रम भल्ला, अली मोहल्ला के सौरव हांडा, फुलरीवाल के बलदेव सिंह, खंभा कॉलोनी के रणजीत सिंह, लोहारा के नरेंद्र सिंह, फूलारी के सरबजीत, जटिंदर और चेतवानी के मंतोष और न्यू के संदीप कुमार कर्फ्यू आदेशों की अवहेलना करने पर दशमेश नागर को गिरफ्तार किया गया है।

More Stories
फुट्टी स्किल फुटबॉल अकैडमी द्वारा पहला फुटबॉल टूर्नामेंट सफलतापूर्वक संपन्न
आयकर विभाग द्वारा नए आयकर अधिनियम और टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन
मेहरचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रिंसिपल डॉ. जगरूप सिंह ने 17 साल पूरे किए