
POE और चंडीगढ़ पुलिस की संयुक्त छापेमारी में अवैध इमिग्रेशन रैकेट का भंडाफोड़
संयुक्त कार्रवाई में POE और चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा अपंजीकृत इमिग्रेशन एजेंट
जालंधर ब्रीज: 14 जून 2025 की दोपहर, एक महत्वपूर्ण संयुक्त कार्रवाई में उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, (PoE), चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पुलिस की टीम ने सेक्टर 34-A स्थित एक अपंजीकृत इमिग्रेशन एजेंसी मेसर्स द सेटअप ओवरसीज़ के परिसर पर छापा मारा। यह फर्म बिना वैध लाइसेंस के विदेशी रोजगार के अवसर प्रदान कर रही थी। इस छापेमारी के दौरान दो लैपटॉप, 17 मोबाइल फोन, फर्जी विदेशी नौकरी के ऑफर लेटर सहित कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए और एक पुलिस मामला दर्ज किया गया।
उक्त फर्म सोशल मीडिया के माध्यम से जॉर्जिया, जॉर्डन, अज़रबैजान और दुबई जैसे देशों में होटलों और निर्माण कंपनियों में उच्च वेतन वाली नौकरियों के झूठे वादों के जरिए युवाओं को गुमराह कर रही थी। आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए वित्तीय लेनदेन की जांच सहित आगे की कार्रवाई जारी है।
उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय, चंडीगढ़ — जो चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों सहित उत्तरी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रवासन नियमन हेतु जिम्मेदार है — राज्य/केंद्र शासित प्रदेश पुलिस के नामित नोडल अधिकारियों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित कर रहा है। इस समन्वय में अपंजीकृत एजेंटों की जानकारी साझा करना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को उत्प्रवास संबंधी अपराधों की पहचान हेतु जागरूक करना शामिल है।
गत एक वर्ष में चंडीगढ़ पुलिस के नोडल अधिकारी के साथ अवैध विदेशी रोजगार से संबंधित कुल 52 शिकायतें/सूचनाएं साझा की गईं, जिनके आधार पर चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 13 एफआईआर दर्ज की गईं। इसके अतिरिक्त, उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत 32 नोटिस चंडीगढ़ स्थित उन अपंजीकृत एजेंटों को जारी किए गए जो सोशल मीडिया पर बिना प्राधिकरण के विदेशी रोजगार, वर्क परमिट और वीजा का प्रचार कर रहे थे।
प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, PoE चंडीगढ़ ने सेक्टर 26 स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के सहयोग से चंडीगढ़ पुलिस अधिकारियों के लिए एक जानकारीपूर्ण सत्र का आयोजन किया। इस सत्र में उत्प्रवास नियमों, ई-माइग्रेट पोर्टल की उपयोगिता और अवैध विदेशी भर्ती से जुड़े साइबर अपराधों की पहचान जैसे विषयों पर चर्चा की गई।
PoE, चंडीगढ़ सभी नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से अपील करता है कि वे सोशल मीडिया पर अवैध व अपंजीकृत एजेंटों द्वारा प्रचारित भ्रामक विदेशी नौकरी के विज्ञापनों से सतर्क रहें। ऐसे एजेंट अक्सर अज़रबैजान, जॉर्डन, लक्ज़मबर्ग, जॉर्जिया, कंबोडिया और थाईलैंड जैसे गंतव्यों को निशाना बनाते हैं।
विदेश में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे विदेश मंत्रालय के आधिकारिक ई-माइग्रेट पोर्टल www.emigrate.gov.in के माध्यम से केवल पंजीकृत भर्ती एजेंटों की ही जांच और सत्यापन करें। पोर्टल के माध्यम से नागरिक अपंजीकृत एजेंटों की शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। यह पोर्टल भारतीय मिशनों द्वारा जारी चेतावनियों एवं परामर्शों के माध्यम से नागरिकों को सतर्क रहने में सहायता करता है।
उत्प्रवासी संरक्षी कार्यालय पुनः स्पष्ट करता है कि कोई भी एजेंट या संस्था, विदेश मंत्रालय से वैध लाइसेंस के बिना, भारतीय नागरिकों को विदेश में रोजगार हेतु न तो भर्ती कर सकती है और न ही किसी भी माध्यम (प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक) से विज्ञापन कर सकती है। ऐसी गतिविधियां उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत दंडनीय अपराध हैं।
उत्प्रवासी युवाओं के बीच जागरूकता बढ़ाने हेतु, वर्तमान में PoE चंडीगढ़ के आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म — ट्विटर: @PoEChandigarh, इंस्टाग्राम: @poechandigarh — पर एक डिजिटल जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। यह अभियान सुरक्षित और वैध विदेशी रोजगार, एजेंटों का सत्यापन करने की प्रक्रिया, तथा अवैध एजेंटों की धोखाधड़ी से बचने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है।
अतः, PoE चंडीगढ़ युवाओं से आग्रह करता है कि वे सतर्क रहें और अवैध एजेंटों के झूठे वादों और सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक विज्ञापनों से सावधान रहें। विदेश में रोजगार हेतु हमेशा पंजीकृत भर्ती एजेंटों से ही संपर्क करें। किसी भी प्रकार की शिकायत टोल-फ्री नंबर 1800 11 3090 या ई-माइग्रेट पोर्टल www.emigrate.gov.in पर दर्ज की जा सकती है।
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