
जालंधर ब्रीज: उल्लेखनीय है कि दिनांक 14.04.2020 को जारी प्रेस नोट में कहा गया था कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं में कामकाज की संभावना पर 20.04.2020 के बाद सरकार द्वारा लॉकडाउन के बारे में लिए गए निर्णय के आधार पर गौर किया जाएगा।
सरकार ने कुछ खास गतिविधियों के संबंध में लॉकडाउन की शर्तों में छूट की घोषणा की है। उन गतिविधियों का लक्ष्य निर्धनतम वर्गों को आजीविका उपलब्ध कराने के उपायों के अलावा आवश्यक वस्तुओं विशेष तौर पर अनाज की ढुलाई और आपूर्ति सुनिश्चित करना है। कार्यालयों को अत्यंत सीमित रूप से कार्य करने की अनुमतिदी गई है, आम जनता के प्रवेश अथवा उसके साथ किसी तरह के फिजिकल सम्पर्क की अनुमतिनहीं दी गई है।
अब तक प्राप्त सूचना से भी पता चला है कि उच्च न्यायालयों में कामकाज नहीं हो रहा है और विशिष्ट मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है। लगभग सभी स्थानों पर खंडपीठ हॉटस्पॉट्स में स्थित हैं। उनकी बार के प्रतिनिधियों ने भी इस स्थितिमें मुकदमे दर्ज करने या अनुसरण करने में कठिनाई जाहिर की है।
इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की शाखाओं में कामकाज और सुनवाई 03.05.2020 तक स्थगित रहेगी। इस बात की घोषणा पहले ही की जा चुकी है कि एक बार कामकाज शुरु होते ही छुट्टी अथवा अवकाश के रूप में घोषित कुछ खास दिनों में कामकाज की संभावना पर भी विचार किया जाएगा।
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