
जालंधर ब्रीज: पंजाब के स्कूल शिक्षा और भाषा मंत्री स. हरजोत सिंह ने आज यहाँ बताया कि ऐमिटी इंटरनेशनल स्कूल, सैक्टर 79 की तरफ से पंजाबी भाषा को लाज़िमी विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा जिस कारण इस निजी स्कूल को 50 हज़ार रुपए का जुर्माना किया गया है।
इस सम्बन्धी और जानकारी देते हुये स्कूल शिक्षा मंत्री बैंस ने बताया कि शिक्षा विभाग के ध्यान में आया था कि उक्त स्कूल की तरफ से पंजाबी भाषा को लाज़िमी विषय के तौर पर नहीं पढ़ाया जा रहा था। इस पर कार्यवाही करते हुये डायरैक्टर स्कूल शिक्षा की तरफ से सम्बन्धित निजी स्कूल को पत्र जारी करके सुनवाई के लिए तलब किया गया था। सुनवाई के दौरान यह सामने आया कि पंजाब सरकार की तरफ से निजी स्कूल को दी एन. ओ. सी का उल्लंघन करते और ‘दी पंजाब लर्निंग आफ पंजाबी एंड अदर लैंगुएज एक्ट 2008’ के पन्ना 2 लड़ी नंबर 3 में दर्ज हिदायत का उल्लंघन किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस लिए ऐमिटी इंटरनेशनल स्कूल को ‘ दी पंजाब लर्निंग आफ पंजाबी एंड अदर लैंगुएज अमैंडमैंट एक्ट 2021’ के नियम अनुसार शर्तों की पहली बार उल्लंघन करने पर 50 हज़ार रुपए जुर्माना किया गया है और सम्बन्धी स्कूल को हिदायत की गई है कि अगले पाँच दिनों में जुर्माना राशि जमा करवा के रिपोर्ट पेश की जाये।
स. बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाबी भाषा प्रति किसी भी किस्म की बेरुख़ी अपनाने वाले स्कूलों को बख़्शेगी नहीं और उनके खि़लाफ़ सख़्त कार्यवाही करेगी। उन्होंने बाकी निजी स्कूलों को पंजाबी विषय लाज़िमी तौर पर पढ़ाना यकीनी बनाने की भी हिदायत की।
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