June 18, 2025

Jalandhar Breeze

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पंजाब सरकार द्वारा विदेशों से वापस आए लोगों के लिए एडवाइजऱी जारी

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जालंधर ब्रीज:  पंजाब सरकार द्वारा विदेशों से वापस आए लोगों और बिना लक्षणों वाले संपर्कों को होटलों / निजी सुविधाओं में एकांतवास करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सरकार द्वारा विदेशों से वापस आए लोगों को निजी सुविधाओं में भी एकांतवास की मंज़ूरी दी गई है। ऐसे सभी व्यक्ति जिनमें वापस आने पर कोई लक्षण नहीं हैं, या कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, परंतु कोविड-19 नेगेटिव पाए गए हैं, उनको वापस आने पर उनकी चयन के अनुसार घर या निजी सुविधाओं में सख़्ती से एकांतवास में रखा जाएगा। कोविड-19 के चलते पर्यटन क्षेत्र के प्रभावित होने के कारण बड़े स्तर पर होटल, अपार्टमैंट, लांज जैसी कई सुविधाएं खाली पड़ी हैं।

ऐसी कई स्थितियों के मद्देनजऱ जहाँ लोगों के पास घर में एकांतवास के लिए ज़रूरी सुविधाएं नहीं हैं, वहां इस तरह के निजी स्थानों को एकांतवास के लिए चुन सकते हैं। प्रवक्ता ने बताया कि ऐसी निजी सुविधाओं में एकांतवास के लिए एडवाइजऱी में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। प्रवक्ता ने बताया कि फैसिलीटी मैनेजरों के लिए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि फैसीलिटी मैनेजर द्वारा अपनी निजी सुविधा में इस मॉडल को अपनाने से पहले यह यकीनी बनाया जाएगा कि एकांतवास और आईसोलेशन सुविधा (यदि सरकार द्वारा घर / निजी सुविधा में आईसोलेशन की मंज़ूरी दी गई है) दोनों एक स्थान पर नहीं हो सकती और निजी सुविधादाता मालिक को दोनों में से एक का चयन करना होगा।

निजी सुविधादाता द्वारा एक अलग कमरा किराये पर दिया जाएगा, जिसके साथ वॉशरूम अटैच हो। निजी सुविधादाता द्वारा राज्य सरकार से सलाह करके किराया निर्धारित किया जाएगा, जिस संबंधी बड़े स्तर पर प्रचार किया जाएगा। जो भी व्यक्ति इस निजी सुविधा की चयन करता है, तो उसे किराये संबंधी विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा। जिस निजी सुविधादाता द्वारा एकांतवास और आईसोलेशन (जिसकी फि़लहाल मंज़ूरी नहीं है) दोनों के लिए चयन की जाती है, ऐसी सुविधा में संदिग्ध और पुष्ट मरीज़ों को अलग-अलग रखने के लिए सीमा रेखा बनाई जाएगी और किसी भी हालत में इनको इकठ्ठा नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी संपर्क वाला व्यक्ति ऐसी सुविधा की चयन करने के समय एक स्वै-घोषणा भर कर देगा। एकांतवास सुविधा के मालिकों द्वारा कुछ अन्य अतिरिक्त इंतज़ामों का ध्यान रखा जाएगा।

उनकी तरफ से रोज़ाना डॉक्टर की उपलब्धता को यकीनी बनाया जाएगा। डॉक्टर द्वारा एकांतवास सुविधा में संपर्कों का हर दिन एक बार आम मापदण्डों के आधार पर तापमान, पल्स, ब्ल्ड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट और पल्स ऑक्सीमीटरी की जांच की जाएगी और इस सम्बन्ध में सुविधा में सभी संपर्कों का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। इस काम में लगे डॉक्टर द्वारा जिला निगरान अधिकारी को इस सुविधा में दाखि़ल ऐसे सभी संपर्कों की सूची और उनकी स्वास्थ्य की स्थिति संबंधी रोज़ाना जानकारी दी जाएगी। इस तरह सुविधा द्वारा आई.सी.एम.आर. के दिशा-निर्देशों के अनुसार सैंपल टेस्टिंग के लिए एक मंज़ूरशुदा लैबोरेटरी के साथ संपर्क रखा जाएगा। एकांतवास किए गए व्यक्तियों को किसी भी रिश्तेदार या बाहर के व्यक्ति से मिलने नहीं दिया जाएगा और वह सिफऱ् फ़ोन पर बात कर सकते हैं। सुविधादाता द्वारा वाईफाई की सुविधा दी जाएगी और यह यकीनी बनाया जाए कि हर व्यक्ति के मोबाइल में कोवा पंजाब एप (https://play.google.com/store/apps/details?id=in.gov.punjab.cova&hl=en_INडाउनलोड की हो और इसको हर समय एक्टिव (ब्लूटुथ और लोकेशन सर्विस के साथ) रखा जाएगा। सुविधादाता द्वारा अपने सभी स्टाफ को मुफ़्त एंबुलेंस सेवा 108 या ज़रूरत के अनुसार और एंबुलेंस बुलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एडवाइजऱी में कहा गया है कि अंदरूनी क्षेत्रों समेत दफ़्तर, लॉबी, सांझे कमरों आदि को हर शाम कामकाज के बाद और प्रात:काल काम शुरू करने से पहले साफ़ करना चाहिए।

अगर संपर्क में आने वाली सतहें गंदी नजऱ आ रही हैं, तो इस को रोगाणु मुक्त करने से पहले साबुन और पानी के साथ साफ़ करना चाहिए। सफ़ाई से पहले सफ़ाई करने वाले को डिस्पोज़ेबल रबड़ के बूट, दस्ताने (हैवी डयूटी), और कपड़े का एक मास्क पहनना चाहिए। पहले अधिक सफ़ाई वाले इलाकों से सफ़ाई शुरू करो और सूखे क्षेत्रों की तरफ बढ़ो। सभी अंदरूनी क्षेत्र जैसे कि प्रवेश द्वार, रास्ते और सीढिय़ाँ, ऐसकलेटर, एलिवेटर, सुरक्षा गार्ड बूथ, दफ़्तर के कमरे, मीटिंग के कमरे, कैफेटेरिया बाज़ार में व्यापारिक तौर पर उपलब्ध 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट या इसके बराबर रोगाणु-मुक्त करने वाला घोल इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

उच्च संपर्क वाली सतहें जैसे कि एलिवेटर बटन, हैंडरेल / हैंडल और कॉल बटन, ऐसक्लेटर हैंडरेल, पब्लिक काउन्टर, इंटरकॉम सिस्टम, टैलिफ़ोन, प्रिंटर / स्कैनर जैसे उपकरण और अन्य दफ़्तरी मशीनें 1 प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईट में भीगे हुए लिनन / सोख योग्य कपड़े के साथ रोज़ाना दो बार साफ़ किया जाना चाहीए। अक्सर छुए जाने वाले क्षेत्र जैसे टेबल टॉप्स, कुर्सी के हैंडल्ज़, पैनज़, डायरी फाइलें, कीबोर्डज़, माउस पैड, चाय / कॉफ़ी डिस्पैंसिंग मशीन आदि को विशेष तौर पर साफ़ करना चाहिए। धातू वाली सतहें जैसे दरवाज़े के हैंडल्ज़, सुरक्षा ताले, कुंजियाँ आदि के लिए 70 प्रतिशत अल्कोहल का प्रयोग किया जा सकता है, जहाँ ब्लीच का प्रयोग उचित नहीं है। सफ़ाई प्रक्रिया के अंत में सफ़ाई में इस्तेमाल किए गए उपकरणों को सावधानी से साफ़ करो। स्वच्छता प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल किए गए सुरक्षा उपकरणों को प्रयोग के बाद नष्ट करना चाहिए।  

क्वारंटाइन कमरों के लिए एडवाइजऱी में लिखा है कि संपर्क वाले मामलों के लिए बने कमरों की सफ़ाई सिफऱ् उचित सुरक्षात्मक गियर (रबड़ के दस्ताने, मास्क, रबड़ के बूट, एप्रन आदि) पहनने के बाद ही सफ़ाई अमले द्वारा सफ़ाई की जानी चाहिए। क्वारंटाइन के अधीन व्यक्तियों को हिदायत दी जानी चाहिए कि वह अपना कूड़ा-कर्कट बैग में डालें और बैग बंद करके अपने दरवाज़े के बाहर रोज़ाना उठाने के लिए रखा जाए। इसी तरह क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को अपना कूड़ा-कर्कट बैग में बंद करके उठाने के लिए दरवाज़े के बाहर रखने की हिदायत दी जानी चाहिए। सफ़ाई, लांडरी और कूड़ा-कर्कट समेटने वाले अमले को सफ़ाई प्रक्रिया के सभी कामों के लिए डिस्पोज़ेबल दस्ताने और गाउन पहन कर बंद बैगों को इक_ा करना चाहिए। स्टाफ को अगले कमरो में जाने से पहले एकांतवास किए गए व्यक्तियों के कमरों या क्षेत्र की सफ़ाई करने के बाद दस्ताने बदल देने चाहिएं।

बैगों को उनके अंतिम स्थान पर पहुँचाने के बाद, स्टाफ को किसी भी सख़्त, साफ़ सुथरी सतह को साफ़ और कीटाणू -रहित करना चाहिए, जहाँ बैग स्टोर किए गए हैं (जैसे कि गाडिय़ों पर या फर्श)। जब बैग को उनके अंतिम स्थान पर पहुँचा दिया जाता है और सफ़ाई और कीटाणू-मुक्त किया जाता है, तो कर्मचारी को उनके दस्तानों को तुरंत बदल देना चाहिए। जब भी स्टाफ दस्ताने निकालता है तो हाथों को, हथेली और हाथों की पिछली तरफ़ और हथेली के साथ-साथ उंगलियों के बीच वाली जगह समेत और अंगूठे और कलाईयों को कम से कम 40 सेकेंड के लिए साबुन के साथ धोएं। इसके साथ ही अमला अल्कोहल युक्त सैनीटाईजऱ (कम से कम 70 प्रतिशत इथाइल अल्कोहल वाला) का प्रयोग कर सकता है, जो कमरों के प्रवेश द्वार पर लगाया जा सकता है। सैनीटाईजऱ को अक्सर दोबारा भरना / बदलना पड़ता है। अच्छी सेहत के लिए कम से कम 30 सेकेंड के लिए हाथों को कम से कम 3 बार रोगाणु-मुक्त सैनीटाईजऱ का प्रयोग करो। अगर संभव हो तो कपड़े या अन्य सामग्री को गर्म पानी के साथ लांडरी किया जा सकता है

और पूरी तरह से सुखा लेना चाहिए। अगर क्वारंटाइन के अधीन किसी व्यक्ति को सहायता की विशेष ज़रूरत हो (उदाहरण के तौर पर एक बुज़ुर्ग व्यक्ति जो अपने क्वाटरों में उलटियों जैसे छींटों को साफ़ करने में असमर्थ है) तो नियुक्त किया गया स्वास्थ्य कर्मचारी ऐसी सफ़ाई प्रक्रिया की निगरानी करेगा। संपर्क वाले मामलों द्वारा खाली किए गए कमरे, प्रयोग के लिए तब तक बंद रहेंगे, जब तक कि उचित ढंग से प्रशिक्षण प्राप्त सफ़ाई सेवकों द्वारा साफ़ न किए जाएँ। सफ़ाई कर्मचारी को कम से कम 24 घंटों के लिए कमरों में दाखि़ल नहीं होना चाहिए।  एडवाइजऱी में आगे स्पष्ट किया गया है कि इन हाऊस केटरिंग को सिफऱ् ताज़े पकाए गए भोजन के लिए सामाजिक दूरी और वातावरण की स्वच्छता सम्बन्धी नियमों की पालना करते हुए प्रदान किया जाना चाहीए है। सहूलतों में पैंटीरी ( अगर कोई है) को भी दफ्तरों की अंदर वाले स्थानों की तरह साफ़ करना चाहिए। स्लैबों और सिंक्ज़ को साफ़ करते समय, ख़ास ध्यान रखने की ज़रूरत है। बर्तनों को साबुन / डिटर्जेंट, प्लेट वॉश बार / तरल और पानी के साथ अच्छी तरह साफ़ किया जाए। बर्तनों को स्टाफ / संपर्क में सांझा नहीं किया जाना चाहिए। कच्चे फल / सब्जि़यों को सेवन से पहले गुनगुने पानी से धोना चाहिए। इसी तरह दूध के पैकेट बरतने के लिए खोलने से पहले साबुन और पानी के साथ धोने चाहिएं। सुविधा देने वाले उपरोक्त दिशा-निर्देशों की पालना करें। संपर्क / संदिग्ध मामला पिछले एक्सपोजऱ की तारीख़ से 14 दिन के लिए एकांतवास में रहेंगे। इसी तरह अलग व्यक्ति के लिए दिशा-निर्देश वैसे ही होंगे जो होम क्वारंटाइन वाले व्यक्ति के लिए एमडी / एनएचएम / 2020 /3322 (आर) -3326 (आर) तारीख़ 8.5.2020 को जारी दिशा-निर्देश हैं।   


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