जालंधर ब्रीज: स्कूल बसों में सफर करने वाले बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (ज) एवं सचिव आरटीए मेजर डा. अमित महाजन ने आज संबंधित विभागों के अधिकारियों को स्कूल बसों की जांच करने के निर्देश दिए।
यहां जिला प्रशासकीय परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि स्कूल बसों के पास फिटनेस सर्टीफिकेट होना चाहिए। बस में सिटिंग सामर्थय से ज्यादा बच्चे न बैठे हो। बस चालक के पास वैध लाइसेंस और बस में स्पीड गवर्नर चालू स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने ‘सुरक्षित स्कूल वाहन योजना’ का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की बात कही।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उक्त बातों का उल्लंघन पाए जाने पर स्कूल बस का चालान करने, बस को जब्त करने सहित उचित कानूनी कार्रवाई की जाए।
उन्होंने ट्रांसपोर्ट एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों से कहा कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में बसों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाए और प्रतिदिन कार्रवाई रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया जाए।
इसके साथ ही उन्होंने सभी एस.डी.एम. को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में स्कूल बसों की नियमित जांच करने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर चालान काटने के भी निर्देश दिए। एडीसी ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला बाल संरक्षण अधिकारी के तालमेल से स्कूलों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने को भी कहा। इस दौरान रिजीनल ट्रांसपोर्ट अधिकारी अमनप्रीत सिंह, जिला बाल संरक्षण अधिकारी अजय भारती और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।

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