जालंधर ब्रीज: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के मुख्य डायरेक्यर शरद सत्य चौहान और विजिलेंस ब्यूरो जालंधर रेंज के सीनियर पुलिस अधीक्षक हरप्रीत सिंह मंडेर के दिशा-निर्देशों तथा पंजाब सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध ‘ईमानदारी से समृद्धि’ थीम के तहत शुरू किए गए सतर्कता जागरूकता सप्ताह की श्रृंखला के अंतर्गत विजिलेंस ब्यूरो यूनिट होशियारपुर द्वारा आज स्थानीय सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आईटीआई) में शपथ ग्रहण समारोह करवाया गया।

इस दौरान विजिलेंस ब्यूरो होशियारपुर के डीएसपी मनदीप सिंह सेखों ने विजिलेंस जागरूकता सप्ताह के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, कॉलेज के स्टाफ और विद्यार्थियों से अपनी ड्यूटी तथा जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ईमानदारी, मेहनत और समर्पण भावना से करने की अपील की।
जागरूकता सेमिनार में तहसीलदार मनदीप सिंह और डिप्टी डीए अजयपाल सिंह ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसिपल सुखजिंदर सिंह की उपस्थिति में करवाए इस सेमिनार में कॉलेज के 15 स्टाफ सदस्यों और लगभग 300 विद्यार्थियों ने भाग लिया। सेमिनार के दौरान विद्यार्थियों ने भ्रष्टाचार की रोकथाम से संबंधित विभिन्न सवाल उठाए, जिनके बारे में विजिलेंस ब्यूरो के डीएसपी मनदीप सिंह सेखों ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे भ्रष्टाचार को पूरी तरह समाप्त करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसलिए उन्हें इस दिशा में आगे आना चाहिए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए शपथ भी दिलाई गई।
डीएसपी मनदीप सिंह सेखों ने विजिलेंस ब्यूरो की कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी काम करने के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी शिकायत ब्यूरो के पास की जा सकती है। इसके अलावा, विजिलेंस विभाग की सहायता से संबंधित अधिकारी या कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करवाया जा सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए किसी व्यक्ति विशेष या संस्था को अनुचित निजी अथवा वित्तीय लाभ पहुंचाता है, तो यह दंडनीय अपराध है। इसी प्रकार, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए सरकारी धन में घोटाला करता है या भ्रष्ट तरीकों से अर्जित धन से अपने परिवार के सदस्यों अथवा रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी संपत्ति खरीदता है, तो कोई भी व्यक्ति इसकी सूचना विजिलेंस विभाग को दे सकता है। उन्होंने बताया कि सूचना देने वाले व्यक्ति की पहचान गोपनीय रखी जा सकती है।
उन्होंने कहा कि इन मामलों से संबंधित शिकायत विजिलेंस ब्यूरो के टोल-फ्री नंबर 1800-1800-1000 और वेबसाइट **www.vigilanceburau.punjab.gov.in** पर भी दर्ज करवाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए जारी एंटी करप्शन एक्शन लाइन नंबर 95012-00200 पर भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है।
विजिलेंस ब्यूरो द्वारा इस अवसर पर कार्यालयों के लैंडलाइन नंबरों से संबंधित पर्चे भी वितरित किए गए और लोगों से भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई में ब्यूरो का सहयोग करने की अपील की गई। ब्यूरो ने सेमिनार में भाग लेने के लिए प्रिंसिपल सुखजिंदर सिंह, कॉलेज के समस्त स्टाफ और विद्यार्थियों का धन्यवाद किया। साथ ही, सभी से भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर देश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता निभाने, जागरूक रहने और विजिलेंस ब्यूरो का सहयोग करने का आह्वान किया गया।

More Stories
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की टीमों का गर्मजोशी से स्वागत
बीआईएस, जम्मू-कश्मीर शाखा कार्यालय ने जालंधर में विश्व मानक दिवस 2026 के अवसर पर हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया
जब ‘चिट्टे’ (ड्रग्स) के संकट के दौरान पंजाब की जवानी त्रासदी झेल रही थी, तब बिक्रम सिंह मजीठिया की संपत्ति बढ़ रही थी: बलतेज पन्नू