पंजाब सरकार ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत 26 मई, 2026 (मंगलवार) को पूरे पंजाब राज्य में सामान्य अवकाश घोषित किया है। यह निर्णय 26 मई 2026 को होने वाले नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पंचायतों के आम चुनावों में मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
यह अवकाश चंडीगढ़ स्थित पंजाब सरकार के सभी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों तथा शैक्षणिक संस्थानों पर भी लागू होगा।

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