August 4, 2025

Jalandhar Breeze

Hindi Newspaper

संवैधानिक ज़रूरत पूरा करने के लिए पंजाब विधान सभा का एक दिवसीय सत्र 28 अगस्त को होगा

Share news

जालंधर ब्रीज: संवैधानिक ज़रूरत पूरा करने के लिए पंजाब विधान सभा का एक दिवसीय सत्र 28 अगस्त को होगा जोकि कोविड महामारी के आने के बाद पहली बार बुलाया गया है।


इस सत्र को बुलाने के लिए पंजाब मंत्रालय ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह के नेतृत्व अधीन सोमवार को वीडियो कान्फ्ऱेंस के द्वारा हुई मीटिंग में मंजूरी दे दी। कैबिनेट ने संवैधानिक ज़रूरत के अनुसार 28 अगस्त को एक दिन के लिए सत्र बुलाया जिसकी दो बैठकों होंगी क्योंकि संविधान के अनुसार पिछले सत्र से छह महीनों के अंदर -अंदर अगला सत्र बुलाना ज़रूरी होता है। कोविड की स्थिति सुधरने के बाद रेगुलर /लम्बा सत्र बुलाया जायेगा।


कैबिनेट के फ़ैसले से पंजाब के राज्यपाल को भारतीय संविधान के आर्टीकल 174 की धारा (1) अनुसार 15वीं पंजाब विधान सभा का 12वां सत्र बुलाने का अधिकार दिया गया है।
सत्र की शुरुआत शौक प्रस्तावों के साथ होगी जिसके बाद इसको कुछ देर के लिए उठा दिया जायेगा और फिर दोबारा बैठक बुलायी जायेगी जिसमें वैधानिक कामकाज होगा।


यह बात याद रखनेयोग्य है कि 15वीं पंजाब विधान सभा का 11वां सत्र 4 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ था। भारतीय संविधान के आर्टीकल 174 की धारा (1) के अनुसार इस समय के दौरान राज्यपाल प्रांतीय विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए अधिकारित हैं जैसे उनको उपयुक्त समय लगे। पिछले सत्र की आखिरी बैठक और अगले सत्र की पहली बैठक के बीच छह महीनों के बाद का समय नहीं होना चाहिए। इसलिए 15वीं पंजाब विधान सभा का 12वां सत्र 4 सितम्बर, 2020 से पहले बुलाया जाना ज़रूरी था।


पंजाब सरकार के रूल्ज ऑफ बिजनिस, 1992 के अनुसार पंजाब विधान सभा का सत्र बुलाने के लिए मंत्रीमंडल की मंजूरी अपेक्षित है।


Share news

You may have missed