February 20, 2026

Jalandhar Breeze

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पीएसपीसीएल की ज़मीन से लेकर लैंड पूलिंग तक: बाजवा ने कहा न्यायपालिका पंजाब को आप के फैसलों से बचा रही

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जालंधर ब्रीज: पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) की जमीन की प्रस्तावित बिक्री पर लगाई गई रोक का स्वागत करते हुए इसे पंजाब की महत्वपूर्ण सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा की दिशा में एक अहम कदम बताया।

बाजवा ने कहा कि PSPCL की जमीन को बेचने या मोनेटाइज करने की कोशिश पारदर्शिता, दीर्घकालिक योजना और राज्य के महत्वपूर्ण संसाधनों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। “PSPCL केवल एक बिजली कंपनी नहीं है, बल्कि पंजाब की ऊर्जा सुरक्षा और कृषि व्यवस्था की रीढ़ है। बिना व्यापक सार्वजनिक चर्चा और स्पष्ट सुरक्षा प्रावधानों के इसकी जमीन बेचना प्रशासनिक विफलताओं को छिपाने के लिए पंजाब की पारिवारिक धरोहर बेचने के समान होता,” उन्होंने कहा। उन्होंने समय रहते हस्तक्षेप करने के लिए हाईकोर्ट का आभार व्यक्त किया।

पूर्व के हस्तक्षेपों का उल्लेख करते हुए बाजवा ने कहा कि यह कोई अकेला मामला नहीं है। हाईकोर्ट पहले भी 65,000 एकड़ की विवादित लैंड पूलिंग योजना पर रोक लगा चुका है, जहां किसानों की सहमति, मुआवजे की स्पष्टता और उपजाऊ कृषि भूमि के बड़े पैमाने पर बदलाव को लेकर गंभीर चिंताएं सामने आई थीं। “पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है। कोई भी ऐसी नीति जो किसानों के स्वामित्व अधिकारों को प्रभावित करे या बड़े पैमाने पर भूमि उपयोग में परिवर्तन लाए, उसे पूरी सावधानी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाना चाहिए,” उन्होंने कहा।

उन्होंने आगे कहा कि सरकार की फार्महाउस नीति को भी विरोध के चलते रोक दिया गया, क्योंकि इससे उपजाऊ कृषि भूमि के व्यावसायिक दोहन और संपन्न वर्ग के लिए विशेष क्षेत्रों के बनने का खतरा था। इसी प्रकार फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में प्रस्तावित बढ़ोतरी को भी रोक दिया गया, जिससे शहरी नियोजन, बुनियादी ढांचे पर दबाव और कुछ चुनिंदा निजी खिलाड़ियों को लाभ पहुंचने को लेकर सवाल उठे।

बाजवा ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा बार-बार लगाई गई रोकें सरकार की कार्यप्रणाली में गंभीर कमियों और बिना पर्याप्त परामर्श व जवाबदेही के फैसले थोपने की प्रवृत्ति को उजागर करती हैं। उन्होंने संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और पंजाब के दीर्घकालिक हितों की सुरक्षा के लिए न्यायपालिका का धन्यवाद किया।

“2027 में पंजाब के लोग अपना अंतिम फैसला सुनाएंगे। जिन्होंने सार्वजनिक जमीन और संस्थाओं को खर्च करने योग्य संपत्ति समझा, उन्हें जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी,” बाजवा ने कहा।


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