May 27, 2026

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पंजाब पुलिस द्वारा अंतरराष्ट्रीय हथियार एवं नशा तस्करी मॉड्यूल का पर्दाफाश; 10 पिस्तौलें, 500 ग्राम अफीम सहित तीन गिरफ्तार

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जालंधर ब्रीज: पंजाब को सुरक्षित राज्य बनाने की चल रही व्यापक मुहिम के दौरान, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में अमृतसर पुलिस कमिश्नरेट ने पाकिस्तान से जुड़े संगठित हथियार और नशा तस्करी मॉड्यूल के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर 10 आधुनिक पिस्तौलें और 500 ग्राम अफीम बरामद कर इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। यह जानकारी आज यहां पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान राजन उर्फ सागर (28), निवासी फैजपुरा, अमृतसर; सुरिंदर सिंह उर्फ पाली (24), निवासी गांव टाली वाला, फाजिल्का; और जगजीत सिंह (25), निवासी चीमा कला, तरनतारन के रूप में हुई है। इनसे बरामद हथियारों में चार 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें और छह .30 बोर की पिस्तौलें शामिल हैं।

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी अंतर-जिला तस्करी गिरोह चला रहे थे और पाकिस्तान-आधारित एक हैंडलर से जुड़े हुए थे। बरामद हथियार पंजाब में गैरकानूनी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए गैंगस्टरों और अपराधियों को सप्लाई किए जाने वाले थे।

डीजीपी ने कहा कि इस मामले की जांच जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जा सके और इसके तार कहां-कहां तक जुड़े हैं, यह पता लगाया जा सके।

इस ऑपरेशन के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कमिश्नर ऑफ पुलिस (सीपी) अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सबसे पहले आरोपी राजन को एक .30 बोर पिस्तौल और पर्याप्त मात्रा में अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था। उससे हुई पूछताछ से पूरे नेटवर्क का खुलासा हुआ।

उन्होंने बताया कि बाद की जांच में आरोपी सुरिंदर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से तीन .30 बोर पिस्तौलें और एक 9 एमएम पिस्तौल बरामद हुई। आगे की जांच में आरोपी जगजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से तीन 9 एमएम ग्लॉक पिस्तौलें और दो .30 बोर पिस्तौलें बरामद की गईं।

सीपी ने बताया कि जगजीत सिंह चार महीने पहले दुबई से लौटा था। सुरिंदर का गांव जलालाबाद (फाजिल्का) अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक स्थित है, जबकि जगजीत का पैतृक गांव जिला तरनतारन में सीमा के करीब है। उन्होंने कहा कि आरोपी अमृतसर से फाजिल्का और तरनतारन सेक्टरों में ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तान से भेजे गए कंसाइनमेंट प्राप्त करते थे और इन खेपों को सीधे या स्थान-आधारित डिलीवरी सिस्टम के जरिए आगे सप्लाई करते थे।

इस संबंध में एफआईआर नंबर 196 दिनांक 08-10-2025 को एनडीपीएस एक्ट की धाराएं 18-बी और 29 तथा आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत थाना सदर अमृतसर कमिश्नरेट में दर्ज की गई है।


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