जालंधर ब्रीज: पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के दख़ल के बाद स्थानीय निकाय विभाग ने करीब 5 साल पुराने मामले में विभाग के 2 कार्य साधक अधिकारियों और पूर्व नगर कौंसिल प्रधान के खि़लाफ़ चार्जशीट जारी की है।
पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की चेयरपरसन श्रीमती तजिन्दर कौर (सेवामुक्त आई.ए.एस.) ने बताया कि स्थानीय निकाय विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार रजनीश सूद कार्य साधक अफ़सर नगर पंचायत चमकौर साहिब, गुरबख्शीश सिंह, कार्य साधक अफ़सर दोराहा (लुधियाना) के खि़लाफ़ चार्जशाीट जारी करते हुए पंजाब सिविल सेवाएं (सज़ा और अपील) नियम 1970 के अधीन और विजय कुमार पूर्व प्रधान नगर कौंसिल मोरिंडा के खि़लाफ़ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिनसे 21 दिनों के अंदर -अंदर लिखित रूप में जवाब तलब किया गया है।वर्णनयोग्य है कि गुरधियान सिंह निवासी मोरिंडा ने आयोग को 21 मई, 2015 को शिकायत की थी कि नगर कौंसिल मोरिंडा ने अनुसूचित जाति वर्ग की सीट पर रजनीश सूद (समकालीन लेखाकार नगर कौंसिल मोरिंडा) की पत्नी रजनी बाला (जोकि अनुसूचित जाति की नहीं थी) को नियमों को अनदेखा करके बतौर ई.टी.टी. टीचर भर्ती किया था। इस मामले की शिक्षा विभाग और स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से विस्तृत पड़ताल की गई।
स्थानीय निकाय विभाग ने गलत ढंग से अध्यापक की भर्ती करने के मामले में समकालीन चयन कमेटी में शामिल विजय कुमार (प्रधान नगर कौंसिल), गुरबख्शीश सिंह (कार्य साधक अफ़सर नगर कौंसल मोरिंडा), गुरनाम सिंह (ब्लॉक प्राईमरी शिक्षा अफ़सर, मोरिंडा) भुपिन्दर सिंह (तहसील कल्याण अधिकारी चमकौर साहिब) त. सिंह (एथलेटिक कोच स्पोर्टस डिपार्टमैंट, रोपड़, पंजाब) के खि़लाफ़ कार्यवाही आरंभ की थी।

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