जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार को कुछ निजी ऑपरेटरों द्वारा कथित तौर पर राजनीतिक दलों की ओर से अवैध रूप से स्थानीय निवासियों की निजी जानकारी एकत्र करने संबंधी विश्वसनीय रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए आज यहां पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 (डी.पी.डी.पी. एक्ट) के तहत बिना सहमति के निजी जानकारी एकत्र करना या उसका उपयोग करना दंडनीय अपराध है। इसी कारण स्थानीय पुलिस को ऐसी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी सामने आया है कि अपनी जानकारी साझा करने वाले कई व्यक्तियों को पैसों की हेरफेर हेतु फोन नंबरों और ओ.टी.पी. के दुरुपयोग जैसे मामलों सहित घोटालों और बैंकिंग धोखाधड़ियों का शिकार बनाया गया है।
इसलिए सरकार की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे अपनी निजी जानकारी किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति या एजेंसी के साथ साझा न करें, क्योंकि उनकी जानकारी का किसी भी स्तर पर दुरुपयोग हो सकता है। नागरिकों को सतर्क रहने और ऐसी किसी भी अवैध गतिविधि के बारे में तुरंत अधिकारियों को रिपोर्ट करने की सलाह दी जाती है।

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