जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा आज एक पत्र जारी कर प्रदेश के सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य तबादलों/तैनाती से संबंधित निर्देशों एवं समय-सीमा में विस्तार की जानकारी दी गई है।
जारी पत्र के अनुसार, कार्मिक विभाग द्वारा पहले जारी पत्र संख्या 07/01/2014-1पी.पी.2(3पी.पी.2)/382-385 दिनांक 05.06.2025 की निरंतरता में, पंजाब सरकार ने राज्य के समस्त विभागों/संस्थानों में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों के सामान्य तबादलों एवं तैनातियों की जो समय-सीमा पहले 23.06.2025 से 01.08.2025 निर्धारित की थी, उसे अब बढ़ाकर 20.08.2025 तक कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने बताया कि 20.08.2025 के बाद सामान्य तबादलों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा और इसके उपरांत कोई भी तबादला/तैनाती केवल कार्मिक विभाग द्वारा जारी स्थानांतरण नीति दिनांक 23.04.2018 में किए गए प्रावधानों के अनुसार ही की जा सकेगी।
यह पत्र राज्य के समस्त विभागों के प्रमुखों, डिवीजनों के आयुक्तों, जिलों के उपायुक्तों एवं उप-मंडल मजिस्ट्रेटों, राज्य के सभी बोर्डों/निगमों के चेयरमैन/प्रबंध निदेशकों को संबोधित किया गया है।

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