June 18, 2025

Jalandhar Breeze

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ग़लत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बना कर लाभ लेने वालों पर कानूनी कार्यवाही करेंगे

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जालंधर ब्रीज: पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री स. साधु सिंह धर्मसोत ने कहा है कि गलत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बना कर विभिन्न लाभ लेने वाले दोषियों को बख्शा नहीं जायेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे सर्टिफिकेट बनाने पर वैरीफायी करने वाले कर्मचारी /अधिकारी के खि़लाफ़ भी बनती कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।यह प्रगटावा करते हुये स. धर्मसोत ने कहा कि विभाग को प्राप्त कई शिकायतों के अनुसार कई ग़ैर अनुसूचित जाति के लोगों की तरफ से गलत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बना कर विभिन्न शैक्षिक संस्थाओं में दाखि़ले लिए हुए हैं और नौकरियाँ भी हासिल की हुई हैं।

उन्होंने कहा कि इस मामले की पड़ताल की जायेगी और सामने आने वाले दोषियों पर सख्त कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।स. धर्मसोत ने कहा कि भारत के संविधान ने अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों को कई लाभ दिए हैं, जिससे उनको आर्थिक और सामाजिक तौर पर समानता दी जा सके। इसी मकसद के लिए उनको पढ़ाई और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि ग़ैर अनुसूचित जाति लोगों की तरफ से ग़ैर कानूनी ढंग से अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनाना कानूनी अपराध है।

उन्होंने कहा कि एस.सी. सर्टिफिकेट का लाभ सिफऱ् हकदार व्यक्ति ही ले सकता है।स. धर्मसोत ने कहा कि विभाग को गलत अनुसूचित जाति सर्टीफिकेटों सम्बन्धी जो शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी पड़ताल के लिए अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है और जल्द ही जांच के उपरांत इनको रद्द करके हुए दोषी व्यक्तियों के खि़लाफ़ एफ.आई.आर दर्ज करवाई जायेगी। उन्होंने कहा कि यह पता लगाने के लिए कि कौन से -कौन से व्यक्तियों ने गलत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जारी करवाए हैं, के लिए भी अधिकारियों की ड्यूटी पड़ताल करने के लिए लगाई गई है।स. धर्मसोत ने अपील की कि जिन ग़ैर अनुूसूचित जाति व्यक्तियों ने गलत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट बनवाऐ हैं, वह स्वै-इच्छुक तौर पर अपने अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट जारी करने वाली अथॉरिटी के पास जमा करवा देें और इस सम्बन्ध में जिले के जि़ला भलाई अफ़सर को लिखित तौर पर सूचित कर दें।

उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्तियों के प्रति सरकार द्वारा नरमी वाला व्यवहार अपनाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि विभाग की तरफ के बाद में कोई गलत अनुसूचित जाति सर्टिफिकेट पाया जाता है तो उसको रद्द करने के साथ-साथ जारी करवाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय आचार संहिता की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत अपराधिक मामले दर्ज करवाए जाएंगे। इसकी सारी जि़म्मेदारी उनकी अपनी होगी।स. धर्मसोत ने आगे कहा कि पंजाब सरकार अनुसूचित जाति लोगों को उनके आरक्षित हक देने और उनकी भलाई के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार राज्य के अनुसूचित जाति लोगों को मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार विभिन्न स्कीमों के द्वारा एस.सी. नौजवानों को रोजग़ार और शिक्षा प्रदान कर रही है। 


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