February 25, 2026

Jalandhar Breeze

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मास्क और सैनेटाईजऱ का अधिक भाव वसूलने वालों को किया गया 15,34,000 रूपये का जुर्माना

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जालंधर ब्रीज: पंजाब के उपभोक्ता मामले के विभाग के लीगल मैटरोलोजी विंग के द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान राज्य के लोगों को मास्क और सैनेटाईजऱ निश्चित भाव पर मुहैया करवाने के मकसद से राज्य भर में 1806 दुकानों और कैमिस्ट दुकानों पर छापे मारे गए। इनमें से 472 व्यापारिक संस्थानें अधिक कीमत वसूलती पायी गई, जिनके विरुद्ध कार्यवाही करते हुये इनको 15,34,000 रुपए का जुर्माना किया गया है। यह जानकारी आज यहाँ विभाग के प्रवक्ता ने दी।

प्रवक्ता ने बताया कि वस्तुओं की अधिक कीमत वसूलने सम्बन्धी उनके विभाग को 17 शिकायतें मिली थीं, जिन पर कार्यवाही करते हुये राज्य भर में विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान 227 दुकानदारों पर अधिक कीमत वसूल करने पर पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अधीन मामले दर्ज किये गए। इसके अलावा 245 दुकानदारों को पी.सी.आर.एक्ट और अन्य सम्बन्धित धाराओं के अंतर्गत मामले दर्ज करके जुर्माना किया गया है।


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