जालंधर ब्रीज: यातायात नियमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ट्रैफिक पुलिस कपूरथला द्वारा एक अनूठी पहल करते हुए छात्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए स्कूलों के सामने ‘नाबालिगों द्वारा मोटर वाहन चलाना अपराध है’ को दर्शाता फ्लेक्स बोर्ड लगाए गए हैं। इन फ्लेक्स बोर्ड के जरिए खासकर छात्रों द्वारा सड़क यातायात नियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए उनको नए नियमों की जानकारी दी जा रही है।
वर्णनयोग है कि छोटे बच्चों/छात्रों को बिना लर्निंग लाइसेंस और वैध लाइसेंस के वाहन न चलाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है क्योंकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर मोटर वाहन एक्ट (1988, धारा 199ए) के तहत उनके माता-पिता और अभिभावकों को 3 साल तक की कैद और 25000 रुपये जुर्माना हो सकता है।

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