जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में प्रीगैबलिन कैप्सूल को बिना लाइसेंस के रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने के अलावा यह दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश 30 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।

More Stories
कैबिनेट मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने नकोदर के गांवों के लिए 5.50 करोड़ रुपये की लागत वाले सिंचाई परियोजनाओं का किया उद्घाटन
पंजाब में श्री गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित 92 ड्रोन शो आयोजित किए जाएंगे: तरुनप्रीत सिंह सोंद
लंबित डीए के भुगतान को लेकर कर्मचारियों-पेंशनरों की ‘महा हड़ताल’ को भाजपा जिला जालंधर का समर्थन