June 18, 2025

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2022 का तरन तारन चर्च बेअदबी मामला: पंजाब पुलिस ने मुख्य दोषी जसविन्दर मुन्शी को अमृतसर से किया गिरफ़्तार; पिस्तौल बरामद

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जालंधर ब्रीज: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा- निर्देशों पर समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शुरु की मुहिम के दौरान अमृतसर ग्रामीण पुलिस ने ख़ुफ़िया सूचना पर कार्यवाही करते हुये 2022 के तरन तारन चर्च बेअदबी मामले के मुख्य दोषी जसविन्दर सिंह उर्फ मुन्शी निवासी तलवंडी सोभा सिंह, ज़िला तरनतारन को गिरफ़्तार करके इस मामले को सुलझा लिया है। यह जानकारी आज यहाँ डायरैक्टर जनरल आफ पुलिस ( डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने दी।

पुलिस टीमों ने गिरफ़्तार किये मुलजिम के कब्ज़े में से ग़ैर- कानूनी एमएम पिस्तौल समेत मैगज़ीन और दो जिंदा कारतूस बरामद करने के इलावा सपलैंडर मोटरसाईकल और एक मोबाइल फ़ोन भी ज़ब्त किया है।

जानकारी अनुसार 31 अगस्त, 2022 को तरनतारन जिले के गाँव ठक्करपुरा के चर्च में चार अज्ञात व्यक्तियों ने भगवान यिसू और माता मरियम की मूर्तियां‌ तोड़ी थी और पादरी की कार को आग लगा कर फ़रार हो गए थे। इस घटना के सम्बन्ध में एफ. आई. आर नं. 148 तारीख़ 31- 8 2022 को तरनतारन के थाना सदर पट्टी में भारतीय दंड संहिता ( आई. पी. सी.) की धारा 295- ए, 452, 427, और 34 और हथियार एक्ट की धारा 25 के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था।
डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्राथमिक जांच दौरान मुलजिम जसविन्दर मुन्शी ने खुलासा किया कि अगस्त 2022 में उस ने अपने साथी गुरविन्दर सिंह उर्फ अफरीदी निवासी गाँव तूत, तरनतारन और दो अन्य साथियों के साथ मिल कर चर्च में बेअदबी की थी और पादरी की कार को भी आग लगा दी थी। उन्होंने बताया कि इस मामले की आगे जांच जारी है।

इस कार्यवाही सम्बन्धी जानकारी देते सीनियर कप्तान पुलिस ( एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण सतीन्द्र सिंह ने बताया कि पुलिस को ख़ुफ़िया सूचना मिली थी कि मुलजिम जसविन्दर उर्फ मुन्शी अपने काले रंग के सपलैंडर मोटरसाईकल पर हथियारों की खेप पहुँचाने जा रहा है। इस सूचना पर कार्यवाही करते पुलिस टीमों ने थाना चाटीविंड के इलाके में विशेष नाका लगाया और मुलजिम व्यक्ति को एक पिस्तौल समेत काबू करने में सफलता हासिल की। उन्होंने कहा कि चर्च की बेअदबी में शामल मुलजिम गुरविन्दर अफरीदी और दो अन्य मुलजिमों को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें से तरफ से छापेमारी की जा रही है।
इस सम्बन्धित एफआईआर नं. 71 तारीख़ 09/ 06/ 2024 को हथियार एक्ट की धारा 25 अधीन थाना चाटीविंड अमृतसर में मामला दर्ज किया गया है।


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