जालंधर ब्रीज: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायधीश व होशियारपुर सैशन डिविजन के प्रशासनिक जज आलोक जैन ने आज नए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में क्रेच सुविधा का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिला एवं सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल, डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल, एस.एस.पी सुरेंद्र लांबा, जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत कुमार व सभी न्यायिक अधिकारी भी मौजूद थे। सबसे पहले होशियारपुर सैशन डिविजन के प्रशासनिक जज आलोन जैन का कांप्लेक्स में पहुंचने पर पंजाब पुलिस की टुकड़ी की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। न्यायलय परिसर में नई क्रेच सुविधा/किड्स डे केयर सैंटर से लोगों को नई सुविधा मिलेगी, जिसमें 6 माह से 6 वर्ष तक की आयु के अधिकतम 25 बच्चों को रखा जा सकता है।
इस मौके पर न्यायमूर्ति आलोक जैन ने कहा कि क्रेच को व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जाने चाहिए और सुनिश्चित बनाया जाए कि यह क्रेच अच्छी तरह से चलें और बच्चों की जरुरतें पूरी करें। उन्होंने जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि न्यायलय परिसर में क्रेच सुविधा बच्चों को अदालती कार्यवाही से दूर रखेगी।जिला एवं सत्र न्यायधीश दिलबाग सिंह जौहल ने बताया कि कोर्ट स्टाफ, वकील ,वादी व न्यायिक अधिकारियों के बच्चे भी क्रेच सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। उन्होंने बताया कि क्रेच में प्रशिक्षित स्टाफ, बच्चों के अनुकूल फर्नीचर, खिलौने, प्राथमिक चिकित्सा किट्, बैड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि क्रेच कामकामज वाले दिन सुबह 10 बजे से सांय 5 बजे तक सेवाएं देगा।सी.जे.एम.-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी अपराजिता जोशी ने बताया कि क्रेच को मातृत्व लाभ अधिनियन 1961 के अंतर्गत बनाया गया है, जिसके प्रावधान के अंतर्गत 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रत्येक संस्थान में क्रेच की सुविधा होनी चाहिए।

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