जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आदेश जारी किए है कि जिले के सभी प्राइवेट प्ले स्कूलों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा।
सारंगल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा इस वर्ष 30 जुलाई को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार पंजाब स्टेट रेगुलेटरी गाइडलाइन अधीन 3 से 6 वर्ष के बच्चों के प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि सभी निजी प्ले स्कूलों को एक महीने के भीतर रजिस्ट्रेशन के लिए जिला प्रोग्राम अधिकारी, गांधी वनिता आश्रम, कपूरथला रोड, जालंधर से संपर्क करना होगा।

More Stories
केंद्र सरकार ने बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 3,324 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की
हरियाणा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को मिलेगी नई रफ़्तार
एम्स गुवाहाटी अध्यक्ष ने राज्यपाल को भेंट की सड़क सुरक्षा पर आधारित पुस्तक