जालंधर ब्रीज: राज्य सरकार की तरफ से जारी आदेशों की पालना करते हुए डिप्टी कमिश्नर विशेष सारंगल ने आज जिले की सभी इमीग्रेशन फर्मों की चैकिंग के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। अपने आदेशों में डिप्टी कमिश्नर की तरफ से उप मंडल मैजिस्ट्रेट, डिप्टी सुपरडैंटस आफ पुलिस, स्टेशन हाऊस अधिकारियों और तहसीलदारों सहित मैंबर समितियों का गठन किया गया और इन समितियों को जिले में काम कर रही सभी इमीग्रेशन फर्मों की फिजिकल वैरीफिकेशन करने के निर्देश दिए गए है।
इस संबंधी विस्तार में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि सभी फर्मों को पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलज़ रैगुलेशन एक्ट 2014 के अंतर्गत निर्धारित नियमों की सख़्ती से पालना को यकीनी बनाना चाहिए जिससे लोगों को इमीग्रेशन फर्मों से किसी प्रकार के धोखे का सामना न करना पड़े। उन्होंने आगे कहा कि इस एक्ट के निर्देशों अनुसार सभी लायसैंसधारक अपनी महीनावार कारोबारी रिपोर्ट ज़िला प्रशासन के पास जमा करवाने के लिए पाबंद है। इसी तरह ज़िला प्रशासन को इन फर्मों की समय- समय पर चैकिंग करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है।
सारंगल ने सभी एस.डी.एमज़ को जिले में इमीग्रेशन/ ट्रेवल कंसलटैंटों की तुरंत जांच शुरू करने और अपनी चैकिंग रिपोर्ट 10 जुलाई, 2023 तक जमा करवाने के निर्देश दिए ,जिससे सकंलित करके रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी जा सके। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी को भी पंजाब ट्रैवल प्रोफैशनलज़ रैगुलेशन एक्ट 2014 के अंतर्गत निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और इन नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने एस.डी.एमज़ को हिदायत की कि चैकिंग दौरान कानून के सभी पहलुओं को देखा जाए और यदि इन कंपनियों की तरफ से किसी प्रकार का उल्लंघन सामने आता है तो कार्यवाही करने की सिफारिश की जाए।

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