
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने आज ज़ीरकपुर नगर कौंसिल के पूर्व कार्य साधक अफ़सर (ईओ) के आय से अधिक सम्पत्ति जुटाने के मामले में मदद करने के दोष अधीन कोलोनाईज़र पवन कुमार शर्मा निवासी पंचकुला को गिरफ़्तार किया है।
यह खुलासा करते हुए विजीलैंस ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने आज यहाँ बताया कि पवन कुमार शर्मा ने गाँव खुडाल कलाँ, तहसील बरेटा, ज़िला मानसा में 5 एकड़ ज़मीन में स्थित 25,000 मीट्रिक टन की क्षमता वाले ओपन प्लिंथ (स्टोरेज गोदाम) को कृषि ज़मीन के तौर पर बेचकर ग़ैर-कानूनी तौर पर पैसे कमाने में गिरीश की मदद की थी। उन्होंने बताया कि इस ज़मीन की रजिस्ट्री कम कीमत पर करवाई गई क्योंकि पवन कुमार नगर कौंसिल ज़ीरकपुर की हदूद के अंदर रियल अस्टेट का कारोबार कर रहा था, जहाँ गिरीश वर्मा लम्बे समय से ई.ओ. के तौर पर तैनात था और बदले में उसे ग़ैर-कानूनी ढंग से लाभ भी पहुंचाता था।
उन्होंने आगे कहा कि पवन कुमार के साथ गिरीश वर्मा के पुत्र विकास वर्मा के और भी कई वित्तीय लेन-देन हैं। उसने गिरीश वर्मा के नाजायज पैसे नकद लेकर और बैंक एंट्रियों के द्वारा जायज़ बनाने में भी मदद की।
उन्होंने बताया कि गिरीश को अक्तूबर 2022 में गिरफ़्तार किया गया था जबकि पवन कुमार फ़रार चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले की आगे की जांच जारी है।
हाल ही में, हाई कोर्ट ने सह-दोषी गौरव गुप्ता निवासी कुराली (पूर्व एमसी), संजीव कुमार निवासी खरड़, जो रियल अस्टेट फर्म बालाजी इन्फ्रा बिल्डटेक में विकास वर्मा के हिस्सेदार है, की अग्रिम ज़मानत याचिका को ख़ारिज कर दिया है। ईओ गिरीश वर्मा के पुत्र विकास वर्मा की आग्रिम ज़मानत भी हाई कोर्ट ने ख़ारिज कर दी है और वह अभी फ़रार है।
विजीलैंस ब्यूरो की तरफ से अमरूद के पौधों के मुआवज़े सम्बन्धित घपलो में एक ओर मुलजिम काबू
पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने सूबो में भृष्टाचार विरुद्ध जारी अपनी मुहिम दौरान एस. ए. एस. नगर ( मोहाली) सुसत के गाँव बाकरपुर में नाजायज तरीको साथ अमरूद के पौधों की मुआवज़ा राशि में घपलो के मामलो में एक ओर मुलजिम को गिरफ़्तार किया है।
इस सम्बन्धित जानकारी देते स्टेट विजीलैंस ब्यूरो के अधिकारत वक्ता ने बताया कि गिरफ़्तार व्यक्ति की पहचान एडवोकेट रोहत शर्मा के तौर पर हुई है, जो कि फरवरी 2020 में सेवामुक्त हुए पी. सी. एस. अधिकारी शिव कुमार का पुत्र है जो साल 2015- 16 दौरान एल. ए. सी., गमाडा के तौर पर तैनात रहे हैं।
वक्ता ने आगे बताया कि मुलजिम रोहत की पत्नी भारतीय ने गाँव बाकरपुर में 4 कनाल ज़मीन पर अमरूद की खेती के बदले में करीब 80 लाख रुपए का मुआवज़ा लिया है जो कि पूरी तरह गलत है। उन्हों ने यह ज़मीन साल 2017 में ख़रीदी था।
विजीलैंस ब्यूरो ने उसे ड्यूटी मैजिस्ट्रेट, मोहाली के सामने पेश किया और अदालत ने उसे चार दिन के पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
बताने योग्य है कि इस बहु- करोड़पति घपलो में विजीलैंस ने अब तक कुल 16 मुलजिमों को गिरफ़्तार कर लिया है और मामलो की जांच जारी है।
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