May 3, 2025

Jalandhar Breeze

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पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन की बरामदी समेत एक भ्रूण लिंग निर्धारण स्कैन सैंटर का पर्दाफाश

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जालंधर ब्रीज: स्वास्थ्य मंत्री पंजाब स. बलबीर सिंह सिद्धू के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए राज्य में लिंग जांचने के व्यापार पर नकेल कसने के लिए एक मुहिम चलाई जा रही है, जिससे कन्या भ्रूण हत्या के ग़ैर-कानूनी कारोबार में शामिल असामाजिक तत्वों का पूरी तरह ख़ात्मा किया जा सके। हाल ही में ऐसी ही एक मुहिम डायरैक्टर स्वास्थ्य सेवाओं (परिवार कल्याण) डा. प्रभदीप कौर जौहल की निगरानी अधीन चलाई गई, जिसके अंतर्गत लुधियाना में एक अनाधिकृत स्कैन सैंटर का पर्दाफाश करते हुए एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन बरामद की गई है।

इस मामले संबंधी और जानकारी देते हुए डॉ. प्रभदीप कौर जौहल ने बताया कि उनको लुधियाना में लिंग निर्धारण रैकेट चलाने की एक गुप्त सूचना गुरदासपुर जि़ले से मिली, जिस पर कार्यवाही करते हुए सिविल सर्जन गुरदासपुर किसन चंद के नेतृत्व अधीन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक जाल बिछाया जिसके अंतर्गत एक फज़ऱ्ी मरीज़ तैयार किया गया और उसे स्कैन सैंटर पर भेजा गया, जहाँ उसको भ्रूण का लिंग जांचने के लिए 15,000 रुपए की अदायगी करने के लिए कहा गया।

उन्होंने स्वास्थ्य विभाग द्वारा नोट किए नंबरों वाले पंद्रह हज़ार रुपए के करेंसी नोट भी मरीज़ को दिए। एजेंट द्वारा हिदायत की गई जानकारी के अनुसार एक महिला लुधियाना के बाइपास से मरीज़ को अपनी कार में लुधियाना के जमालपुर क्षेत्र के सांईं क्लिनिक ले गई। जैसे ही डॉक्टर ने लिंग जांचने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफ़ी शुरू की, टीम ने अस्पताल में छापा मारा और क्लिनिक के मालिक डॉक्टर राकेश कुमार को दिए गए करेंसी नोट भी बरामद कर लिए, जो विभाग द्वारा दिए गए नोटों के नंबरों के साथ मेल खाते थे।

दोषी डॉक्टर को एक पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया और वह अल्ट्रासाउंड स्कैन सैंटर के रजिस्ट्रेशन सम्बन्धी कोई दस्तावेज़ नहीं दिखा सका और इसके अलावा वह पी.एन.डी.टी. एक्ट के अधीन अन्य ज़रूरी धाराओं का उल्लंघन करता पाया गया। यह भी सामने आया है कि मरीज़ से कोई आई.डी. नंबर नहीं लिया गया था और न ही उसकी तरफ से कोई सहमति दर्ज की गई थी।

मौके पर पहुँची टीम ने पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन को कब्ज़े में ले लिया और साथ ही जमालपुर पुलिस ने सिविल सर्जन लुधियाना की हाजिऱी में दोषी डॉक्टर को गिरफ़्तार कर लिया और उसके विरुद्ध पीसी एंड पीएनडीटी एक्ट, आइपीसी और सीआरपीसी धाराओं के अंतर्गत मुकद्दमा दर्ज किया गया।

डा. प्रभदीप कौर जौहल ने आगे कहा कि भविष्य में भी ऐसी कार्यवाहियां जारी रहेंगी। उन्होंने ऐसी बुराईयों के ख़ात्मे के लिए आम लोगों को आगे आने की अपील भी की।


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