
जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर अंकुर गुप्ता ने दंड संहिता की धारा 144 अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नरेट जालंधर के थानों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में पतंग उड़ाने में इस्तेमाल होने वाली चाइना डोर (नायलॉन, प्लास्टिक या सिंथेटिक की धातु कोटिंग के साथ बनी डोर /धागा जो पंजाब सरकार के मापदंड के अनुकूल न हो ) की बिक्री, भंडारण, खरीद, आपूर्ति, आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये आदेश 02.06.2023 तक प्रभावी रहेंगे।
More Stories
जीएसटी प्रवर्तन की मज़बूती के लिए पंजाब विशेष धोखाधड़ी खोज यूनिट स्थापित करेगा: हरपाल सिंह चीमा
अधिवक्ता लखविंदर सिंह की हत्या पर भाजपा लीगल सेल का फूटा गुस्सा, आरोपियों को जल्द सजा और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग: एन के वर्मा
अपराध रोकने संबधी पहलों को और मज़बूत करने और नागरिकों के लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए कमिश्नरेट पुलिस गंभीर