जालंधर ब्रीज: डिप्टी कमिश्नर संदीप हंस ने बताया कि पंजाब सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए सेवा केंद्रों से मिलने वाली सेवाओं में और सुविधाएं शामिल कर दी है। उन्होंने बताया कि अब सेवा केंद्रों में आय सर्टिफिकेट, ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट, जन्म सर्टिफिकेट में नाम जोडऩे के लिए, सीनियर सिटीजन आई.डी. कार्ड, आय व खर्चा सर्टिफिकेट व जनरल वर्ग से संबंधित सर्टिफिकेट के लिए फार्म भरने की जरुरत नहीं होगी।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि पहले इन सेवाएं के लिए नागरिकों की ओर से फार्म भरा जाता था परंतु प्रशासनिक सुधार व जन शिकायत विभाग से प्राप्त हिदायतों के मुताबिक अब नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए फार्म भरने की जरुरत नहीं है। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं का लाभ लेने कें लिए नागरिक अपनी पहचान व पते का असली प्रूफ के आधार पर व सेवा से संबंधित दस्तावेजों के साथ इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं।

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