जालंधर ब्रीज: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा अपने पिछले आर्डर 29/ 4/ 2020 की लड़ीवार में अदालती काम काज में बेहद ज़रूरी काम काज के लिए कोर्टस की गिनती बढ़ाने को कहा और इस बात का ध्यान रखने के लिए कहा यह निर्देशों के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ़ होम अफेयर्स द्वारा दिए गए निदेशों को भी ध्यान में रखा जाए।


More Stories
ईटानगर में पद्मश्री प्रो. डॉ. बी.के.एस. संजय का सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान, राज्यपाल से हुई सार्थक चर्चा
डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय में एम्स गुवाहाटी के अध्यक्ष प्रो. डॉ. संजय का विशेष व्याख्यान
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी और एनसीआरबी रिपोर्ट ने भगवंत मान सरकार की नशा विरोधी नीति की हकीकत बेनकाब की : परमजीत सिंह कैंथ