जालंधर ब्रीज: अनुसूचित जातियों के विकास के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान वाली सरकार लगातार प्रयास कर रही है और अनुसूचित जातियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही स्कीमों को और बढिय़ा तरीके से लागू करने के लिए एन.जी.ओज की भी मदद ली जा रही है। इस सम्बन्धी जानकारी देते सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक संबंधी मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा राज्य सरकार की कल्याण योजनाओं को और बेहतर ढंग से लागू करने के लिए ग़ैर-सरकारी संस्थाओं (एन.जी.ओज) से सहायता ली जाती है। जिसके बदले ग़ैर-सरकारी संस्थाओं को सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।
उन्होंने बताया कि इन संस्थाओं द्वारा योग्य अनुसूचित जातियों के समग्र विकास के लिए काम किए हों या कर रही हों। यह स्वै-सेवीं संस्था कम से कम 3 साल पहले रजिस्टर्ड होनी चाहिए और संस्था ब्लैक लिस्ट नहीं होनी चाहिए।
पंजाब सरकार द्वारा लागू इस योजना के अंतर्गत जो कोई स्वै-सेवीं संस्थाएं सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं वह पंजाब सरकार द्वारा इस योजना के अधीन सूचीबद्ध नामज़द किए गए प्रोजैक्टों के अधीन अनुदान प्राप्त करने के लिए अप्लाई कर सकती हैं।
उनकी तरफ से अपने प्रस्ताव सम्बन्धी जिले के जि़ला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अफ़सर को निर्धारित समय के अंदर पेश करके सम्बन्धित डिप्टी कमिश्नर की सिफारिश के द्वारा विभाग को भेजी जाए। स्वै-सेवीं संस्थाओं की मदद के लिए लागू की गई इन योजनाओं सम्बन्धी और ज्यादा जानकारी E-mail ID: directowelfarepunjab@gmail.com सम्बन्धित जि़ला सामाजिक न्याय और अधिकारिता अफ़सर के दफ़्तर से प्राप्त की जा सकती है।
इस सम्बन्धी मुकम्मल जानकारी प्लानिंग विभाग की वैबसाईट pbplanning.punjab.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव डायरैक्टर, सामाजिक न्याय, अधिकारता एवं अल्पसंख्यक विभाग, पंजाब एस.सी.ओ. नं: 7, फेज-1, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में तारीख़ 06 सितम्बर 2022 तक भेज सकती हैं।

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