जालंधर ब्रीज: भारतीय चुनाव आयोग पहले जहां प्रत्येक वर्ष 01 जनवरी के रूप में मतदाता सूची तैयार करता था, लेकिन अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951 में किए गए संशोधनों के कारण, एक वर्ष में चार पात्रता तिथियां हैं अर्थात 01 जनवरी मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। यह जानकारी जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर श्री विशेष सारंगल ने दी।
जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर को 18 वर्ष की आयु वाले आवेदक अपना मत डालने के पात्र होंगे और वे अपना दावा/आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अपना वोट डालने के लिए फॉर्म नंबर 6 में, आपके संबंधित चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी, सहायक चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारी या आपके निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ को अपना फॉर्म नंबर 6 ऑफलाइन/मैन्युअल रूप से जमा कर सकते हैं या वे मतदाता पोर्टल, मतदाता हेल्पलाइन ऐप और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के किसी भी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर आवेदकों की जन्म तिथि के आधार पर संबंधित पात्रता तिथियों के अनुसार सभी पर कार्रवाई की जाएगी।
जिला चुनाव अधिकारी ने कहा कि एक वर्ष में चार पात्रता तिथियां भारत चुनाव आयोग द्वारा युवा नागरिकों को प्रदान की जाने वाली एक बड़ी सुविधा है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे वोट डालने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और इस प्रक्रिया में अधिक सक्रिय रूप से भाग लें।
उन्होंने यह भी अपील की कि बिना किसी डर या लालच के मतदान करना और इसका इस्तेमाल करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। इसलिए हमें अपने वोट का सदुपयोग करना चाहिए।

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