जालंधर ब्रीज: पंजाब सरकार ने मंगलवार शाम को पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 की अनुसूची ई में संशोधन संबंधी अधिसूचना जारी की है जिसके अंतर्गत इसके शीर्षक ‘‘रेट ऑफ टैक्स’’ के तहत क्रम संख्या 1 पर दर्शाए गए अंकों और शब्दों अर्थात ‘‘11.8 प्रतिशत’’ को संशोधित अंकों व शब्दों अर्थात ‘‘15.15 प्रतिशत’’ से बदल दिया गया है।
आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना के अनुसार उपरोक्त भाग के शीर्षक ‘‘रेट ऑफ टैक्स’’ के तहत क्रम संख्या 2 पर भी दर्शाए गए अंकों और शब्दों अर्थात ‘‘20.11 प्रतिशत’’ को संशोधित अंकों व शब्दों अर्थात ‘‘23.30 प्रतिशत’’ से बदल दिया गया है।
इन संशोधनों को पंजाब के राज्यपाल द्वारा पंजाब वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2005 (पंजाब एक्ट नं. 8 ऑफ 2005) के अनुच्छेद 8 के उप-अनुच्छेद (3) द्वारा प्रदान शक्तियों और अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंजूरी देने के बाद ही अधिसूचित किया गया है।
आबकारी विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पहले जारी नोटिस की शर्तों को समाप्त करते हुए यह दोनों संशोधन 6 मई, 2020 (5 और 6 मई, 2020 की मध्यरात्रि) से प्रभावी होंगे।

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