जालंधर ब्रीज: जिला मजिस्ट्रेट संदीप हंस ने जिले में फौजदारी संहिता संघ की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 23 अगस्त तक आदेश दिया है कि कोई भी प्राईवेट व्यक्ति पुलिस की खाकी रंग की वर्दी व पुलिस वाहन का प्रयोग नहीं करेगा। इसके अलावा जिले में कोई भी दुकानदार या दर्जी किसी भी प्राईवेट व्यक्ति को पुलिस की वर्दी मुहैया नहीं करवाएगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
जारी आदेश में जिला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि आज कल के माहौल को देखते हुए कोई भी शरारती तत्व पुलिस की खाकी रंग की वर्दी व पुलिस वाहन का प्रयोग कर किसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे सकता है, जिससे अमन व कानून की स्थिति को खतरा पैदा हो सकता है।

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